दिल्ली ,दिल्ली हाईकोर्ट ने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका के मामले में सीबीआई से जवाब मांगा है। दिल्ली में कथित रूप से आबकारी नीति घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया पर सिकंजा कसा गया है। लगातार डेढ़ महिने से सीबीआई की हिरासत में बने हुए हैं जिस दौरान कई बार उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया । फिर से एक बार आज दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत याचिका पर हुई सुनवाई । सुनवाई खत्म होने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने जवाब तलब किया। जिसके चलते कोर्ट ने मामले की सुनवाई 20 अप्रैल तय की है।
आपको बतादें कि 31 मार्च को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने आबकारी नीति से जुड़े मामलों में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. कोर्ट ने कहा था कि प्रथम दृष्टया मनीष सिसोदिया आपराधिक साजिश में शामिल प्रतीत हो रहे है। इस समय उनकी रिहाई चल रही जांच को प्रभावित कर सकती है। आपराधिक साजिश में मनीष सिसोदिया ने सबसे अहम और प्रमुख भूमिका निभाई थी.
20अप्रैल को हाईकोर्ट करेगी सुनवाई
कोर्ट के अदेश के बाद दिल्ली के डिप्टी सीएम ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी, जमानत याचिका के पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए सीबीआई को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है. 20 अप्रैल तक मनीष सिसोदिया को जेल में ही रहना पड़ेगा।