KNEWS DESK- केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर के तहरीक-ए-हुर्रियत संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया है। आपको बता दें कि सरकार ने UAPA के तहत ये बैन लगाया है। पहले सरकार ने मुस्लिम लीग जम्मू-कश्मीर (मसरत आलम ग्रुप) पर प्रतिबंध लगाया और अब तहरीक-ए-हुर्रियत संगठन पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। इस पर बात करते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने बताया कि आतंकवादी गतिविधियों की वजह से ये फैसला लिया गया है।
गृहमंत्री अमित शाह ने दी जानकारी
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर बताया, ‘तहरीक-ए-हुर्रियत, जम्मू-कश्मीर को UAPA के तहत एक ‘गैरकानूनी संगठन’ घोषित किया गया है।
The ‘Tehreek-e-Hurriyat, J&K (TeH) has been declared an 'Unlawful Association' under UAPA.
The outfit is involved in forbidden activities to separate J&K from India and establish Islamic rule. The group is found spreading anti-India propaganda and continuing terror activities to…— Amit Shah (@AmitShah) December 31, 2023
गृहमंत्री ने लिखा, “यह संगठन जम्मू-कश्मीर को भारत से अलग करने और इस्लामिक शासन स्थापित करने की निषिद्ध गतिविधियों में शामिल है। यह समूह जम्मू-कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए भारत विरोधी प्रचार फैला रहा है और आतंकवादी गतिविधियां जारी रख रहा है। आतंकवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत, भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति या संगठन को तुरंत विफल कर दिया जाएगा.”
केंद्र सरकार ने क्यों लगाया बैन
केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा कि आतंकवादी गतिविधियों की वजह से तहरीक-ए-हुर्रियत संगठन पर बैन लगाया जा रहा है क्योंकि एक तरफ ये लोग आतंकियों को श्रद्धांजलि देते हैं और दूसरी तरफ पत्थरबाजी को बढ़ावा देते हैं इतना ही नहीं ये लोग भारतीय कानून का पालन नहीं करते और कश्मीर को भारत से अलग मानते हैं इसलिए केंद्र सरकार इन पर एक्शन ले रही है।
मुस्लिम लीग जम्मू-कश्मीर (मसरत आलम ग्रुप) पर भी लगाया गया बैन
जानकारी के लिए आपको बता दें कि इससे पहले 27 दिसंबर को गृह मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए मुस्लिम लीग जम्मू-कश्मीर (मसरत आलम ग्रुप) पर प्रतिबंध लगाया था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि देश विरोधी गतिविधियों की वजह से इस संगठन पर UAPA के तहत 5 साल के लिए बैन लगाया गया है और कहा कि यह संगठन और इसके सदस्य जम्मू कश्मीर में राष्ट्रविरोधी और अलगाववादी गतिविधियों में शामिल हैं और आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करते हैं। लोगों को जम्मू कश्मीर में इस्लामी शासन स्थापित करने के लिए उकसाते हैं।
क्या होता है प्रतिबंध का मतलब?
UAPA यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेन्शन एक्ट के तहत केंद्र सरकार के पास ये अधिकार है कि वो किसी संगठन को ‘गैरकानूनी’ या ‘आतंकवादी’ घोषित कर सकती है। और इसे ही सरल भाषा में प्रतिबंध यानी बैन कहा जाता है।
अगर किसी संगठन को ‘गैरकानूनी’ या ‘आतंकवादी’ घोषित कर दिया जाता है तो उसके सदस्यों का अपराधीकरण हो सकता है और उसकी संपत्ति भी जब्त हो सकती है।
नोट- इस समय देश में 43 संगठनों को आतंकी संगठन घोषित किया गया है यानी उन पर प्रतिबंध लगाया गया है। इनमें कई खालिस्तानी संगठन, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, लिट्टे और अलकायदा जैसे 43 संगठन शामिल हैं।
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