गोरखपुर: शनिवार को गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में हमला करने वाले आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी को गोरखपुर कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने मुर्तजा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में गोरखपुर जेल भेज दिया। मुर्तजा पर UAPA के तहत केस चलाया जाएगा।
बता दे की, मुर्तजा के ऊपर गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) की 16/18/20/40 धाराएं लगाई गई हैं, इनमें आतंकवादी कृत्य के लिए सजा (धारा 16), साजिश की सजा (धारा 18), आतंकी गैंग का सदस्य (धारा 20) और आतंकवादी संगठन के लिए चंदा जुटाना (धारा 40) शामिल हैं।
सुनवाही एटीएस की टीम ने कोर्ट कहा-
एटीएस की टीम ने कोर्ट को बताया कि, उसके ऊपर UAPA की धारा लगा दी गई है. जिसके बाद कोर्ट ने इस केस को लखनऊ ATS/NIA कोर्ट लखनऊ ट्रांसफर कर दिया है. अब कुछ दिनों में एटीएस की टीम सक्षम न्यायालय में मामले को पेश करेगी और फिर मुर्तजा को भी लखनऊ जेल शिफ्ट कर दिया जाएगा। एटीएस ने बताया है कि मुर्तजा अब्बासी सीधे आतंकी गतिविधियों में शामिल था।
क्या था मामला-
अहमद मुर्तुजा अब्बासी ने 3 अप्रैल को जबरन गोरखनाथ मंदिर में घुसने की कोशिश की थी. जब पीएसी के जवानों ने उसे रोकना चाहा तो उसने धारधार हथियार से उन पर हमला कर दिया था. बाद में उसे किसी तरह काबू कर पकड़ लिया गया था. इस घटना में 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे. मुर्तुजा ने हमला करते हुए मंदिर में प्रवेश किया था तब ये धार्मिक नारे भी लगा रहा था।