KNEWS DESK- रश्मिका मंदाना का हाल ही में एक डीपफेक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ| जिसके बाद एक्ट्रेस ने लीगल एक्शन भी लिया| वहीं अब सरकार की तरफ से इस मामले में सख्ती दिखाई गई है|
इलेक्ट्रॉनिक्स और इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी की है| जिसमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से कहा गया- उन्हें इंटरनेट पर किसी भी तरह के डीपफेक या मॉर्फ्ड वीडियो को शिकायत मिलने के 24 घंटे के अंदर ही हटाना होगा, नहीं तो उन पर कार्रवाई हो सकती है|
सरकार के मुताबिक, टॉप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, एक्स और फेसबुक जैसी कंपनियों को शिकायत मिलने के 24 घंटे के अन्दर अपने प्लेटफॉर्म से डीपफेक और मॉर्फ्ड कंटेंट हटाने का निर्देश दिया है| वरना आईटी नियमों के तहत प्लेटफॉर्म के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी| इस तरह की वीडियो एडिट करने वालों के खिलाफ भी सजा तय की गई है| जानकारी के अनुसार, आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 66 डी में कंप्यूटर संसाधन का उपयोग करके धोखाधड़ी करते पाए जाने वालों को तीन साल तक की कैद और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना चुकाना पड़ सकता है|
आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भी एक्स अकाउंट पर मंदाना के डीपफेक वीडियो पर रिएक्ट किया था| उन्होंने कहा था- सोशल मीडिया कंपनियां किसी भी गलत सूचना को हटाने के लिए बाध्य है| आईटी नियम, 2021 के तहत किसी भी यूजर द्वारा गलत सूचना के प्रसार को रोकना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए एक कानूनी दायित्व है| किसी यूजर या गवर्नमेंट अथॉरिटी की तरफ से इस तरह के कंटेंट को हटाने का आदेश मिलने पर प्लेटफॉर्म को एक्शन लेना अनिवार्य है| अगर कंपनी ऐसा नहीं कर पाई, तो नियम 7 लागू हो जाएगा, जो पीड़ित व्यक्तियों को भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत अदालत में जाने का अधिकार देती है|
उन्होंने आगे कहा, ये जरूरी है कि प्लेटफॉर्म इस खतरे से निपटने के लिए सक्रिय कदम उठाए| जो लोग खुद को डीपफेक से प्रभावित पाते हैं, मैं आपको अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करने और सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के तहत दिए गए उपायों का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करता हूं|