गैंगस्टर एक्ट केस में मुख्तार अंसारी दोषी करार, गाजीपुर की MP-MLA कोर्ट ने लिया फैसला

KNEWS DESK- गाजीपुर के करंडा थाने में दर्ज हुए गैंगस्टर एक्ट के केस में बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी को गाजीपुर की MP-MLA कोर्ट ने फैसला सुनाकर दोषी करार दिया है| रामसिंह मौर्य हत्या कांड के बाद मुख्तार अंसारी सहित इस मामले के कई आरोपियों पर गैंगस्टर का मामला दक्षिण टोला थाना में दर्ज किया गया था|

जानें क्या था मामला ?

साल 2010 की 19 मार्च के दिन रामसिंह मौर्य अपने साथियों के साथ सफारी वाहन में सवार होकर मोहम्मदाबाद से मऊ जा रहे थे| वो जैसे ही मऊ के दक्षिण टोला थाना क्षेत्र में आरटीओ कार्यालय हकीकतपुर के पास पहुंचे, उसी समय मोटरसाइकिल पर सवार चार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी| फायरिंग के चलते वहां हडकंप मच गया|

गोली लगने के कारण रामसिंह की वहीं मौके पर मौत हो गई थी और उनके साथ रहे सतवीर के सुरक्षा में लगे कांस्टेबल सतीश कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए थे| फिर मौके पर घायल कांस्टेबल सतीश कुमार को वाराणसी जनपद के लिए रेफर किया गया| वाराणसी पहुंचने के दौरान ही सतीश कुमार भी जान से हाथ धो बैठे| वहीं इस घटना के दौरान वाहन चालक सत्यवीर उर्फ राजा के साथ ही चंद्रशेखर सिंह ने छुपकर अपनी जान बचाई थी|

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