KNEWS DESK- आज के समय में ऑनलाइन पैसों का लेन-देन कितना ज्यादा बढ़ गया है| कम पढ़े लोग भी ट्रांजेक्शन के लिए बड़ी ही आसानी से ऑनलाइन तरीका अपनाते हैं लेकिन अगर कभी ऐसा हो, आपका मनी ट्रांजेक्शन फेल हो जाए और आपके अकाउंट से पैसे कट जाएं तो आपको घबराने की जरुरत नहीं है| आज हम आपको इस समस्या का समाधान बताएंगे कि ऑनलाइन पेमेंट फेल होने पर कैसे आप अपने पैसे वापस पा सकते हैं?
ट्रांजेक्शन क्यों होता है फेल
RBI ने अक्टूबर 2021 में डेबिट और क्रेडिट कार्ड का यूज करते हुए इंटरनेशनल पेमेंट वेबसाइट और ऑटो डेबिट नियम के लिए कुछ निर्देश जारी किए थे| जिसके अनुसार, अगर इंटरनेशनल वेबसाइट आरबीआई के नियम के मुताबिक नहीं है तो भारतीय डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट स्वीकार नहीं होगा| इस वजह से भी आपका ट्रांजेक्शन फेल हो सकता है| इसके अलावा कई इंटरनेशनल वेबसाइट पर कुछ लिमिटेशन और रिस्ट्रीक्शन होते हैं| जिससे भारतीय कार्ड से पेमेंट ब्लॉक हो सकता है| वहीं OTP की समस्या, नेटवर्क या अन्य इश्यू से पेमेंट रुक सकता है| फ्रॉड से ग्राहकों को बचाने के लिए बैंक सभी ट्रांजेक्शन को अनुमति नहीं देता है, सस्पीसियस एक्टिविटी होने पर बैंक ट्रांजेक्शन को रोक सकता है|
ऐसे मिलेंगे आपके कटे हुए पैसे
जब इंटनेशनल भुगतान करने के दौरान ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है लेकिन पैसा बैंक अकाउंट से कट जाता है तो आप परेशान ना हों| आमतौर पर बैंक कुछ समय के अंतराल में खुद ही अकाउंट में पैसा वापस कर देता है|
रिजर्व बैंक के अनुसार, पांच वर्किंग डे के दौरान लोगों के अकाउंट में पैसा भेज दिया जाता है| अगर बैंक पांच दिन के अंदर पैसा नहीं भेजता तो हर दिन 100 रुपये जुर्माने के साथ ग्राहक के खाते में पैसा जमा करता है| वहीं अगर इंटरनेशनल वेबसाइट भारतीय डेबिट या क्रेडिट कार्ड से भुगतान संसाधित करने में विफल रहती है तो वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी| वैकल्पिक व्यवस्थाओं में स्विफ्ट सेवा का उपयोग करके व्यापारी सीधे इंटरनेशनल बैंक ट्रांसफर या स्क्रिल जैसे ऐप का यूज कर सकते हैं|