राजस्थान : परीक्षा धांधली मामले पर बोले सीएम गहलोत-परीक्षा में धांधली बर्दाश्त नहीं, आरोपियों को मिलेगी सख्त सजा

KNEWS DESK… राजस्थान की अशोक गहलोक सरकार ने पेपर लीक औऱ नकल करने के खिलाफ बने हुए कानून में संशोधन किया है। जिसके अनुसार अगर अब कोई व्यक्ति पेपर लीक या नकल करने के मामले में आरोपी पाया जाता है तो उस कम से कम 10 वर्ष की सजा हो सकती है या अधिकतम उम्रकैद की सजा हो सकती है। इसके अलावा उन लोगों को कम से कम 10 लाख रुपए एवं अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक आर्थिक दंड दिया जा सकता है।

दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान लोक सेवा आयोग और चयन बोर्ड एवं अधीनस्थ बोर्ड की परीक्षाओं में पारदर्शिता तथा नकल को रोकने के लिए राजस्थान की गहलोत सरकार ने यह फैसला लिया है। परीक्षाओं में हो रही धांधली को रोकने के लिए यह कानून बनाया गया था। जिसे अब इस संशोधन के द्वारा और अधिक सख्त किया गया है।

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दूसरे प्रदेशों की अपेक्षा सख्त कानून

जानकारी के लिए बता दें कि संसदीय कार्यमंत्री शांति धारीवाल ने शुक्रवार को राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक 2023 के प्रस्ताव को सदन में रखा एवं चर्चा के बाद इसे पारित कर दिया गया। इस किए गए संशोधन में खास बात यह है कि न्यूनतम 10 वर्ष एवं अधिकतम उम्रकैद की सजा के साथ ही न्यूनतम 10 लाख एवं अधिकतम 10 करोड़ रुपए की सजा की घोषणा की गई है। इसके बाद अगर दोषी व्यक्ति जुर्माने की राशि जमा नहीं कर पाता है तो उसकी सजा 2 वर्ष के लिए और बढ़ जाएगी। संसदीय कार्यमंत्री शांति धारीवाल ने आगे कहा कि दूसरे राज्यों की अपेक्षा हमने परीक्षा में हो रही धांधली के लिए काफी सख्त कानून लाया है। सरकारी नौकरी की परीक्षाओं में इस संशोधन से हो रही धांधली पर लगाम लगाया जाएगा। इस नए संशोधित कानून के जरिए दोषी के संपत्ति की कुर्की की भी व्यवस्था है।

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