knews desk, उमेश पाल अपहरण कांड मामले में आज माफिया अतीक अहमद, दिनेश पासी और खान सौलत हनीफ को दोषी करार दे दिया गया है| बता दें की कोर्ट ने अतीक समेत तीनो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई | इसी के साथ साथ बाकी के सात अभियुक्तों को कोर्ट ने बरी कर दिया है| सबसे पहले बाहुबली अतीक अहमद और उसके भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ को अदालत में पेश किया गया था| 2005 में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के तत्कालीन विधायक राजू पाल हत्याकांड मामले के गवाह उमेश पाल के अपहरण के मामले में आज दोनों की पेशी थी|
दरअसल पूरा मामला ये है कि बसपा विधायक राजू पाल की 25 जनवरी, 2005 को हुई हत्या के बाद तत्कालीन जिला पंचायत सदस्य उमेश पाल ने पुलिस को बताया था कि “वह हत्या का चश्मदीद था|” उमेश ने आरोप लगाया था कि “जब उसने अतीक अहमद के दबाव में पीछे हटने और झुकने से इनकार कर दिया तो 28 फरवरी 2006 को उसका अपहरण कर लिया गया था| अतीक, उसके भाई अशरफ और चार अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ पांच जुलाई 2007 को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई थी| मामले में अदालत में पेश किए गए आरोप पत्र में 11 आरोपियों का जिक्र है|
बता दें कि फूलपुर से समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद अतीक अहमद को जून 2019 में गुजरात की साबरमती केंद्रीय जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था| क्योंकि उत्तर प्रदेश की जेल में रहते हुए ही उसने रियल एस्टेट व्यवसायी मोहित जायसवाल के अपहरण और मारपीट का आरोप उस पर लगा जिसके बाद अतीक को साबरमती जेल भेजा गया था|अतीक अहमद उमेश पाल हत्याकांड सहित 100 से अधिक आपराधिक मामलों में नामजद है| अधिकारियों ने बताया कि “जुलाई 2020 से बरेली जिला जेल में बंद अशरफ को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सोमवार शाम नैनी केंद्रीय जेल लाया गया| उसके साथ पुलिस की एक टीम सोमवार सुबह बरेली से प्रयागराज के लिए रवाना हुई|”