यूपी के लखनऊ में 21 साल से कम उम्र के व्यक्ति को नहीं मिलेगी शराब,देने वालों पर सख्त कार्रवाई

लखनऊ:यूपी की राजधानी में युवाओं को शराब की लत से बचाने के लिए पुलिस- प्रशासन की ओर से सख्ती दिखाई जा रही है,वहीं शराब के संबंध में पुलिस की ओर से कड़े निर्देश जारी किए गए हैं,जहां शराब की दुकान, बियर की दुकान, मॉडल शॉप और बार में 21 साल से कम उम्र के लोगों को शराब बेचने और परोसने पर पाबंदी सख्त कर दी गई हैऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश भी दिए गए है,वहीं दुकानदारों को हिदायत देते हुए कहा कि वे नाबालिगों को शराब न बेचें, अगर कोई शराब बेचते या परोसते पकड़ा गया तो उसे जेल दिया जाएगा,

वहीं ज्वाइन कमिश्नर पीयूष मोर्डिया ने दिए सख्त आदेश होटल, रेस्तरां, बार संचालक व शराब दुकानदारों को अलर्ट  जारी किया है कि  वे 21 साल के कम युवाओं को शराब देने पर रोक लगा दी है,उन्होंने कहा कि पकड़े जाने पर प्रतिष्ठान के प्रबंधक और मालिक के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी, प्रतिष्ठान संचालकों को इस संबंध में दुकान और प्रतिष्ठान के बाहर सूचना चस्पा करने के भी निर्देश  जारी कर दिए हैं,

वहीं सभी थाना को निर्देश दिए गए हैं कि वे समय-समय पर दुकानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच कर यह पता लगाएंगे कि 21 वर्ष से कम आयु के लोगों को शराब तो नहीं परोसी जा रही है,अगर आदेशो का पालन नहीं कराया जा रहा तो, उन दुकानदारों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, साथ ही साथ दुकानों के सामने ट्रैफिक कंट्रोल के लिए सिक्युरिटी गार्ड्स को तैनात करने के भी आदेश दिए,

स्कूली वाहनों को लेकर क्या कहा

ज्वाइन कमिश्नर पीयूष मोर्डिया ने स्कूली बच्चों को लाने व ले जाने वाले वाहनों के परमिट की जांच के निर्देश आरटीओ को दिए, और इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वैन में सीटिंग अरेंजमेंट की जांच विद्यालय प्रशासन खुद करे, ताकि बच्चे सुरक्षित बैठकर आ जा सकें, साथ ही साथ इसके अलावा वाहन चलाने वालों के ड्राइविंग लाइसेंस की भी जांच करने के निर्देश दिए हैं,क्योंकि बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए ये अहम आदेश जारी किए गए हैं.

 

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