अभी जारी रहेगा रात्रि कर्फ्यू
उत्तराखंड: यूँ तो प्रदेश में कोविड 19 के केसों में काफी कमी आई है, लेकिन सरकार हाल ही में आई कोविड की दूसरी लहर से सीखते हुये काफी ऐहतियात बरत रही है। सरकार कोरोना की बंदिशों में दी जाने वाली छूट को लेकर भी सावधानी से काम ले रही है। यही वजह है कि सरकार द्वारा प्रदेश में जारी कोविड के रात्रि कर्फ्यू को एक बार फिर 14 सितम्बर से 21 सितम्बर तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है। इस बारे में प्रदेश के आपदा नियंत्रण प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुखबीर सिंह संधू ने नई मानक संचालन प्रकिया (एसओपी) जारी कर दी।
शादी समारोह में रहेगी क्षमता के 50 फीसद लोगों की छूट
सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक प्रदेश में बढ़ाये गये कोविड कर्फ्यू के दौरान जहाँ बाजारों को रात्रि 9 बजे से सुबह 8 बजे तक बंद रखने के निर्देश दिये गये हैं, तो वहीं होटलों व रेस्टोरेन्टों को रात्रि 10 बजे से सुबह 8 बजे तक बंद रखने की एसओपी जारी की गई है। मीडिया को दी गई जानकारी में मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुखबीर सिंह संधू के मुताबिक शादी समारोह के लिये दी जाने वाली छूट को बढाते हुये, वेडिंग हाल की क्षमता से 50 प्रतिशत कम लोगों को उपस्थित रहने की अनुमति रहेगी लेकिन इसके लिये जिला प्रशासन की अनुमति जरूरी होगी।
राज्य में प्रवेश के लिये जरूरी होगी वैक्सीन डबल डोज
कोरोना की विभिषिका के बीच बाहरी व्यक्तियों के राज्य में प्रवेश के लिये वैक्सीन की दूसरी डोज की 15 दिन में रिपोर्ट जरूरी होगी, हालाँकि बीते 72 घंटे की कोविड निगेटिव रिपोर्ट दिखाने पर भी राज्य में प्रवेश की अनुमति होगी। शवयात्रा में अधिक भीड़ की आशंका के बीच सरकार ने शवयात्रा में भी अधिकतम 50 लोगों के जाने की ही छूट दी है। इसके साथ ही सैलून, स्पा, जिम, व शापिंगमॉल को भी क्षमता के 50 फीसद के हिसाब से खोलने की अनुमति दी गई है।