दिल्ली-NCR में प्रदूषण का कहर, GRAP-3 लागू; इन पाबंदियों से बढ़ेगी सख्ती

KNEWS DESK- दिल्ली-NCR की हवा लगातार खराब होती जा रही है। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 500 तक पहुंच गया है। इसी बीच वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने राजधानी में GRAP-3 की पाबंदियां लागू कर दी हैं। यह फैसला दिल्ली का औसत AQI 382 पहुंचने के बाद लिया गया है।

GRAP-3 के तहत गैर-जरूरी निर्माण और तोड़फोड़ के काम पर पूरी तरह रोक रहेगी। मिट्टी का काम, पाइलिंग, खुदाई और खुले में RMC प्लांट का संचालन भी प्रतिबंधित होगा। दिल्ली और आसपास के NCR जिलों में BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल चार पहिया वाहनों के संचालन पर भी रोक रहेगी। निर्माण सामग्री, जैसे रेत और सीमेंट, के परिवहन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।

इसके अलावा क्लीन फ्यूल का इस्तेमाल नहीं करने वाले स्टोन क्रशर, माइनिंग और हॉट-मिक्स प्लांट बंद रहेंगे। आपातकालीन और जरूरी सेवाओं को छोड़कर डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर भी रोक होगी। दिल्ली में आने वाली या दिल्ली में चलने वाली इंटर-स्टेट डीजल बसों पर भी प्रतिबंध रहेगा। निजी कंपनियों को वर्क-फ्रॉम-होम या हाइब्रिड मॉडल अपनाने की सलाह दी गई है। पांचवीं कक्षा तक के स्कूलों में पढ़ाई ऑनलाइन करने का निर्देश भी पाबंदियों में शामिल है।

रेलवे, मेट्रो निर्माण, एयरपोर्ट, रक्षा, स्वच्छता और स्वास्थ्य जैसी जरूरी सार्वजनिक परियोजनाओं को धूल और कचरा प्रबंधन के नियमों के पालन के साथ जारी रखने की अनुमति है।

शाम 4 बजे तक दिल्ली का AQI 382, अलीपुर 427, बवाना 428, डीटीयू 445, जहांगीरपुरी 449, पंजाबी बाग 455 और रोहिणी 449 दर्ज किया गया। नोएडा में AQI 303 और ग्रेटर नोएडा में 316 रहा।

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