दिशा सालियान केस: बॉम्बे HC की एक शर्त पर पिता को आपत्ति, कोर्ट का किया रुख

KNEWS DESK- दिशा सालियान की मौत के मामले में उनके पिता सतीश सालियान ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है। उन्होंने 2 सितंबर के कोर्ट आदेश में शामिल उस शर्त को हटाने या स्पष्ट करने की मांग की है, जिसमें कहा गया था कि पर्याप्त आधार मिलने तक किसी व्यक्ति को आरोपी नहीं माना जाए। पिता का आरोप है कि इस शर्त का कथित तौर पर दुरुपयोग किया जा रहा है।

दिशा सालियान की 8 जून 2020 को मुंबई के मलाड इलाके में एक बहुमंजिला इमारत से गिरने के बाद मौत हो गई थी। मामले की जांच अब CBI कर रही है। हाईकोर्ट ने CBI को FIR दर्ज कर जांच करने का निर्देश दिया था और कहा था कि जांच अधिकारी के पास किसी व्यक्ति के खिलाफ उचित संदेह के पर्याप्त आधार होने तक उसे आरोपी न माना जाए।

सतीश सालियान का कहना है कि यह शर्त उन्हें गंभीर रूप से प्रभावित कर रही है और आरोपी व्यक्तियों द्वारा इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। इसलिए उन्होंने कोर्ट से आदेश में संशोधन या स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है।

दिशा की मौत को स्थानीय पुलिस और स्वतंत्र SIT आत्महत्या बता चुकी है। हालांकि, उनके पिता लगातार हत्या का दावा करते रहे हैं और मामले को सुशांत सिंह राजपूत की मौत से भी जोड़ते रहे हैं। दिशा, सुशांत की एक्स मैनेजर थीं।

हाईकोर्ट के निर्देश के बाद CBI ने मामले की जांच अपने हाथ में ली। CBI ने FIR से संदिग्ध और आरोपी से जुड़े हिस्से को हटाते हुए कहा कि उसने कोर्ट के आदेश का पालन किया है। वर्ष 2020 में पुलिस ने दिशा की मौत को आकस्मिक मानते हुए ADR दर्ज की थी। इसके छह दिन बाद सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी।

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