KNEWS DESK- झारखंड में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान जमशेदपुर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में तीन अफगानी नागरिकों के नाम मतदाता के तौर पर दर्ज पाए गए हैं। दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान जानकारी में असंगति मिलने के बाद जब जांच आगे बढ़ी तो इन तीनों की नागरिकता को लेकर मामला सामने आया।
जिन लोगों के नाम मतदाता सूची में मिले हैं, उनमें आसिल खान, मोहम्मद असलम और मोहम्मद इब्राहिम शामिल हैं। बताया गया है कि तीनों के नाम पहले से ही मतदाता सूची में दर्ज थे। SIR प्रक्रिया के दौरान दस्तावेजों के मिलान में गड़बड़ी सामने आने के बाद संबंधित लोगों को नोटिस जारी किया गया था।
दस्तावेजों के मिसमैच से खुला मामला
विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत जब मतदाता सूची में दर्ज नामों और संबंधित दस्तावेजों का सत्यापन किया जा रहा था, उसी दौरान तीनों मामलों में दस्तावेजों का मिसमैच सामने आया। इसके बाद तीनों को नोटिस भेजकर आवश्यक दस्तावेज पेश करने को कहा गया। हालांकि, बताया गया है कि वे निर्धारित दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा सके। इसके बाद अधिकारियों ने मामले की विस्तृत जांच शुरू की।
जांच के दौरान सामने आया कि तीनों व्यक्ति अफगानिस्तान के नागरिक हैं, जबकि उनके नाम जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज थे। ये नाम मतदान केंद्र संख्या पार्ट 286 में क्रम संख्या 30, 31 और 33 पर दर्ज बताए गए हैं।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया गंभीर मामला
मामले को लेकर झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने बताया कि SIR के दौरान दस्तावेजों के सत्यापन और मतदाता सूची की जांच के क्रम में यह मामला सामने आया है। उन्होंने कहा कि मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने इसे गंभीर मामला बताते हुए कहा कि जांच का एक अहम पहलू यह भी है कि अगर विदेशी नागरिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल हुए हैं, तो इसके पीछे किन लोगों की भूमिका रही और उन्हें किस तरह दस्तावेज या अन्य मदद उपलब्ध कराई गई।
उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी विदेशी नागरिक का नाम मतदाता सूची में रहने नहीं दिया जाएगा। यदि जांच में किसी व्यक्ति द्वारा फर्जीवाड़ा या गलत तरीके से नाम शामिल कराने की बात सामने आती है, तो संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
15 सितंबर तक जमा कर सकते हैं फॉर्म
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने SIR प्रक्रिया को लेकर पात्र मतदाताओं से भी अपील की है। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची में नया नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6, नाम या विवरण में सुधार तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर नाम ट्रांसफर कराने के लिए फॉर्म-8 और किसी नाम के शामिल होने पर आपत्ति या नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 जमा किया जा सकता है। इन फॉर्म को जमा करने की अंतिम तारीख 15 सितंबर निर्धारित की गई है। निर्वाचन विभाग ने पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे निर्धारित समयसीमा के भीतर अपनी मतदाता सूची में दर्ज नाम और अन्य विवरण की जांच कर लें।
SIR के तहत तैयार होने वाली मतदाता सूची को भविष्य के लिए स्थायी अभिलेख के तौर पर सुरक्षित रखा जाता है। ऐसे में निर्वाचन विभाग ने सभी पात्र मतदाताओं से अपील की है कि वे समय रहते अपने रिकॉर्ड की जांच करें और जरूरत पड़ने पर संबंधित फॉर्म जमा करें।