KNEWS DESK- महिला पहलवानों की ओर से लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों से जुड़े मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मामले में बृजभूषण शरण सिंह को बरी कर दिया है। उनके साथ इस मामले में आरोपी बनाए गए सहयोगी विनोद तोमर को भी अदालत ने बरी कर दिया। कोर्ट के इस फैसले के बाद लंबे समय से चर्चा में रहे इस मामले में अहम कानूनी घटनाक्रम सामने आया है।
मामले की सुनवाई दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में चल रही थी। स्पेशल जज अश्विनी पंवार ने बंद कमरे में फैसला सुनाया। बृजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। इन आरोपों को लेकर देशभर में काफी विवाद हुआ था और कई नामी पहलवानों ने विरोध प्रदर्शन भी किया था।
बृजभूषण और विनोद तोमर को कोर्ट से राहत
राउज एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह के साथ उनके सहयोगी विनोद तोमर को भी मामले में बरी कर दिया है। इससे पहले अदालत ने दोनों के खिलाफ आरोप तय किए थे और मामले की सुनवाई आगे बढ़ी थी। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों की शिकायतों के आधार पर कानूनी कार्रवाई शुरू हुई थी। मामला सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस ने शिकायतों की जांच की और बाद में अदालत में मामला पहुंचा।
बृजभूषण लगातार अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज करते रहे थे। अब राउज एवेन्यू कोर्ट से आए फैसले ने उन्हें बड़ी कानूनी राहत दी है।
मई 2024 में तय हुए थे आरोप
इस मामले में 10 मई 2024 को राउज एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354 और 354A के तहत आरोप तय किए थे। उनके सहयोगी विनोद तोमर के खिलाफ भी आरोप तय किए गए थे। आरोप तय होने के बाद मामले में सुनवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ी। दोनों पक्षों की दलीलों और अदालत के सामने पेश की गई सामग्री के आधार पर कोर्ट ने अब अपना फैसला सुनाया है।
यह मामला इसलिए भी काफी चर्चा में रहा क्योंकि आरोप लगाने वालों में देश की महिला पहलवान शामिल थीं। पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी।
पहलवानों ने किया था विरोध प्रदर्शन
बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगे आरोपों के बाद दिल्ली में पहलवानों ने लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन किया था। जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन ने देशभर का ध्यान खींचा था। पहलवानों ने निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग उठाई थी। इस दौरान खेल और राजनीति से जुड़े कई लोगों ने भी पूरे विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। मामला लगातार राजनीतिक और खेल जगत की सुर्खियों में बना रहा।
विरोध प्रदर्शन और शिकायतों के बाद मामले में कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ी और दिल्ली पुलिस की जांच के बाद अदालत में सुनवाई शुरू हुई।
कोर्ट के फैसले से बृजभूषण को बड़ी राहत
लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा बरी किए जाने का फैसला बृजभूषण शरण सिंह के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। उनके साथ आरोपी बनाए गए विनोद तोमर को भी अदालत से राहत मिली है। बृजभूषण शरण सिंह भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष रह चुके हैं और उत्तर प्रदेश की कैसरगंज लोकसभा सीट से सांसद भी रहे हैं। महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद यह मामला राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आया था।
अब अदालत के फैसले के बाद इस मामले में नया मोड़ आया है। कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को बरी कर दिया है। फैसले के बाद इस हाई-प्रोफाइल मामले को लेकर राजनीतिक और खेल जगत की प्रतिक्रियाओं पर भी नजर रहेगी।