UPSSSC ने निकाली 560 फार्मासिस्ट पदों पर भर्ती, 9 मार्च से शुरू होंगे आवेदन

डिजिटल डेस्क- फार्मेसी कोर्स कर चुके युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का सुनहरा अवसर सामने आया है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने फार्मासिस्ट के 560 पदों पर भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है। यह भर्ती चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत की जाएगी। आयोग द्वारा जारी सूचना के अनुसार ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 9 मार्च 2026 से शुरू होगी, जबकि आवेदन की अंतिम तिथि 29 मार्च 2026 तय की गई है। इच्छुक अभ्यर्थी केवल आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in के माध्यम से ही आवेदन कर सकेंगे।

कितने पद और किस वर्ग के लिए आरक्षित?

जारी अधिसूचना के मुताबिक कुल 560 रिक्त पदों में से 224 पद अनारक्षित (UR) वर्ग के लिए निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा 118 पद अनुसूचित जाति (SC), 151 पद अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), 56 पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और 11 पद अनुसूचित जनजाति (ST) के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित किए गए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि आरक्षण का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के पात्र अभ्यर्थियों को नियमानुसार मिलेगा।

कौन कर सकता है आवेदन?

इस भर्ती के लिए वही अभ्यर्थी आवेदन के पात्र होंगे, जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से फार्मेसी में डिप्लोमा प्राप्त किया हो। साथ ही उम्मीदवार का पंजीकरण स्टेट फार्मेसी काउंसिल, उत्तर प्रदेश में होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (PET) 2025 का वैध स्कोरकार्ड भी जरूरी होगा। PET में प्राप्त अंकों के आधार पर ही उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा में शामिल होने का अवसर मिलेगा। आवेदन के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष रखी गई है, जबकि अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी।

चयन प्रक्रिया और वेतनमान

फार्मासिस्ट भर्ती की चयन प्रक्रिया मुख्य रूप से लिखित परीक्षा पर आधारित होगी। PET 2025 के स्कोर के आधार पर अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट कर मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। मुख्य परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर अंतिम मेरिट सूची तैयार की जाएगी और उसी के अनुसार चयन किया जाएगा। चयनित उम्मीदवारों को लेवल-05 वेतनमान के तहत 5200 से 20200 रुपये तक का वेतन दिया जाएगा, साथ ही 2800 रुपये का ग्रेड पे भी मिलेगा। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के नियमानुसार अन्य भत्तों का लाभ भी दिया जाएगा।

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