दिल्ली हाईकोर्ट ने समीर वानखेड़े की मानहानि याचिका की खारिज, संशोधित आवेदन दाखिल करने का दिया मौका

KNEWS DESK – दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एनसीबी के पूर्व जोनल निदेशक समीर वानखेड़े की मानहानि याचिका पर सख्त रुख अपनाते हुए इसे खारिज कर दिया। वानखेड़े ने अभिनेता शाहरुख खान और गौरी खान के प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और नेटफ्लिक्स के खिलाफ वेब सीरीज “द बैड्स ऑफ बॉलीवूड” में उनकी छवि धूमिल करने का आरोप लगाते हुए 2 करोड़ रुपये हर्जाने की मांग की थी।

कोर्ट की टिप्पणी

जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने सुनवाई के दौरान वानखेड़े के वकील से पूछा कि आखिर यह याचिका दिल्ली में विचारणीय कैसे है। उन्होंने कहा कि अगर यह साबित होता कि दिल्ली समेत अन्य जगहों पर मानहानि हुई है और सबसे अधिक असर दिल्ली में पड़ा है, तभी यह अदालत मामले पर विचार करती। अदालत ने फिलहाल याचिका खारिज कर दी।

संशोधित याचिका दाखिल करने की इजाजत

वानखेड़े के वकील संदीप सेठी ने दलील दी कि चूंकि वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है, इसलिए यह दिल्ली सहित पूरे देश में देखी जा रही है और इससे उनके मुवक्किल की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। इस पर अदालत ने संशोधित आवेदन दाखिल करने का समय दिया और मामले को अगली सुनवाई तक के लिए स्थगित कर दिया।

वानखेड़े के आरोप

अपनी याचिका में समीर वानखेड़े ने आरोप लगाया था कि वेब सीरीज “द बैड्स ऑफ बॉलीवूड” खास तौर पर उनकी छवि खराब करने के लिए बनाई गई है। इसमें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) जैसी एजेंसियों की नकारात्मक छवि पेश की गई है, जिससे आम जनता का विश्वास कानून-व्यवस्था और एंटी-ड्रग्स एजेंसियों से डगमगा सकता है। उनका कहना है कि यह सीरीज उनके करियर और सामाजिक छवि को ठेस पहुंचाने का जरिया बनी है।

कोर्ट ने साफ किया कि संशोधित आवेदन दाखिल होने के बाद ही मामले पर आगे विचार किया जाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि वानखेड़े की अगली दलीलें अदालत को किस हद तक प्रभावित कर पाती हैं।