KNEWS DESK- दिल्लीवालों के लिए केजरीवाल सरकार ने एक महत्वपूर्ण राहत की घोषणा की है। यदि आप दिल्ली में रहते हैं, तो जल्द ही आपको अपने ट्रैफिक चालान पर 50% की छूट मिलने वाली है। यह निर्णय ट्रैफिक नियम उल्लंघन से जुड़ी चालान राशि पर लागू होगा, और अभी सिर्फ दिल्ली के उपराज्यपाल की मंजूरी का इंतजार है।
दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम की विशिष्ट धाराओं के तहत कुछ ट्रैफिक अपराधों के लिए चालान राशि पर 50% छूट देने का निर्णय लिया है। अगर आप मौजूदा ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के लिए जारी चालान का भुगतान 90 दिनों के भीतर करते हैं, या नए चालान के लिए 30 दिनों के भीतर भुगतान करते हैं, तो आपको 50% छूट मिल सकती है।
इस प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है?
इस प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य लोगों को ट्रैफिक जुर्माना भरने के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें राहत देना है। इसके माध्यम से लंबे कानूनी विवादों से बचा जा सकेगा और अदालतों तथा परिवहन विभाग की कार्यभार में कमी लाई जा सकेगी। हालांकि, इसके लिए यह आवश्यक है कि मौजूदा चालान के लिए अधिसूचना जारी होने के 90 दिनों के भीतर या नए चालान के लिए 30 दिनों के भीतर भुगतान किया जाए।
कौन से अपराधों पर मिलेगी छूट?
दिल्ली सरकार के प्रस्ताव के अनुसार, यह छूट उन ट्रैफिक अपराधों के लिए लागू होगी जिनमें शामिल हैं:
- किसी अनअथॉराइज्ड या अपात्र व्यक्ति को वाहन चलाने की अनुमति देना,
- बिना वैलिड लाइसेंस के वाहन चलाना,
- खतरनाक तरीके से वाहन चलाना,
- या वाहन चलाने के लिए अयोग्य होने के बावजूद गाड़ी चलाना।
लंबित चालानों की समस्या
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि दिल्ली के यातायात और परिवहन विभाग के कई चालान लंबित थे। सरकार ने न्यायपालिका को पत्र भेजकर बताया था कि बड़ी संख्या में लोग चालान का भुगतान नहीं कर रहे हैं। पिछले साल ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के दौरान लगाए गए 75% से अधिक चालानों का भुगतान नहीं हुआ था। परिवहन विभाग ने यह भी उल्लेख किया कि 2022 की तुलना में 2023 में चालानों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। इस नई व्यवस्था से उम्मीद की जा रही है कि ट्रैफिक नियम उल्लंघन के मामलों में तेजी से निपटारा होगा और लोगों को राहत मिलेगी।