दिल्ली हाईकोर्ट ने ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ के कंटेंट इस्तेमाल करने पर लगाई रोक, जानें पूरा मामला

KNEWS DESK- ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ के निर्माताओं ने हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और अन्य वेबसाइट्स पर शो के कंटेंट के अवैध उपयोग को लेकर आपत्ति जताई थी। इस याचिका के आधार पर दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है, जो इस लोकप्रिय शो के कंटेंट की सुरक्षा के लिए अहम कदम माना जा रहा है।

हाईकोर्ट ने 14 अगस्त को जस्टिस मिनी पुष्करण की अध्यक्षता में सुनवाई के बाद ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ के निर्माताओं के पक्ष में जॉन डो आदेश जारी किया। इस आदेश के अनुसार, शो के कंटेंट और डायलॉग्स का कोई भी अनधिकृत उपयोग, होस्टिंग, स्ट्रीमिंग, ब्रॉडकास्ट या प्रेजेंटेशन अवैध माना जाएगा। कोर्ट ने यह निर्णय कॉपीराइट नियमों और रजिस्टर ट्रेडमार्क के उल्लंघन की रोकथाम के लिए लिया है, ताकि शो के कंटेंट का गलत तरीके से इस्तेमाल रोका जा सके।

शो के निर्माता असित कुमार मोदी ने इस निर्णय की पुष्टि करते हुए कहा कि यह आदेश उनके लिए बड़ी राहत का कारण है। उनका कहना है कि यह कदम ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ के कंटेंट की वैधता और स्वामित्व की रक्षा के लिए आवश्यक था।

इस बीच, ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ की कहानी के साथ जुड़े कई कलाकारों ने हाल के दिनों में शो को अलविदा कह दिया है। इनमें कुश शाह, शैलेष लोढ़ा, जेनिफर मिस्त्री, और नेहा मेहता शामिल हैं। इन कलाकारों के शो छोड़ने के बाद ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ विभिन्न विवादों का सामना कर रहा है।

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