ईरान में महिला ने नहीं पहना हिजाब तो पुलिस ने मारी गोली, रीढ़ की हड्डी डैमेज

KNEWS DESK- ईरान में हिजाब को लेकर सख्त कानून है| एक बार फिर इस कानून का उल्लंघन करने पर महिला को गोली मार दी गई| इससे पहले भी इसी तरह की घटना हो चुकी है|

ईरान में एक महिला ने हिजाब कानून का उल्लंघन करने पर पुलिस ने गोली मार दी| घटना पिछले महीने की है| 31 वर्षीय अरेज़ू बद्री को 22 जुलाई को राजधानी तेहरान से लगभग 121 मील दूर नूर शहर में घर जाते समय पुलिस के द्वारा रोका गया। उसने हिजाब सिर पर अच्छे से नहीं पहना था। टोकने पर भी जब वह उसे ठीक नहीं कर पाई तो उसे गोली मारी गई। पहले कार पर गोली चलाई गई, जो टायर पर लगी। दूसरी गोली अरेजू पर चलाई गई, जो उनकी रीढ़ की हड्डी में लगी। एक गोली उसके फेफड़ों में मिली। दोनों गोलियां निकाल दी गई हैं, लेकिन गोली लगने से उनकी रीढ़ की हड्डी डैमेज हो गई और वे पैरालाइज हो गईं।

फिलहाल उसका पुलिस अस्पताल में इलाज चल रहा है| ये महिला सिर पर स्कार्फ या हिजाब पहनने पर ईरान के नए सिरे से दमन की ताजा शिकार है| इससे पहले दो साल पहले एक महिला की उस समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी| जिसके बाद महिला अधिकारों और देश की धर्मतंत्र के खिलाफ़ देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे|

हिजाब के कानून को आसान बनाने का किया वादा

अमिनी की मौत के बाद राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने हिजाब कानून के क्रियान्वयन को आसान बनाने का वादा किया है लेकिन हालिया घटना यानि बद्री को गोली मारना और तेहरान की सड़कों पर एक लड़की के साथ दुर्व्यवहार का हालिया वीडियो दिखाता है कि इस कानून का उल्लंघन करने वालों के लिए अभी भी खतरे छिपे हुए हैं|

न्यूयॉर्क स्थित सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स इन ईरान के कार्यकारी निदेशक हादी घामी ने कहा, “उन्होंने इसे सबसे गंभीर अपराध बना दिया है, जहां पुलिस को मूल रूप से गोली मारकर हत्या करने की अनुमति है| यह वास्तव में महिलाओं के खिलाफ युद्ध है|

Woman left paralysed after being shot by Iranian police for 'driving without hijab' - World News - Mirror Online

रिपोर्ट के अनुसार, अरेजू के बारे में पुलिस ने ही उसके परिजनों को बताया। परिजन मौके पर आए और उसे नूर शहर के अस्पताल में ले गए, जहां से उसकी हालत को देखते हुए उसे 72 मील दूर बड़े अस्पताल में रेफर कर दिया गया। ऑपरेशन किया गया, लेकिन डॉक्टर गोली नहीं निकाल पाए। वारदात के एक सप्ताह बाद उन्हें तेहरान ले जाया गया, जहां के डॉक्टरों ने सर्जरी करके रीढ़ की हड्डी में फंसी गोली निकाली। नूर के पुलिस प्रमुख कर्नल अहमद अमिनी ने अरेजू बद्री का नाम नहीं बताया, लेकिन इस बात की पुष्टि की कि ड्राइवर ने पुलिस के आदेशों का पालन नहीं किया और अधिकारियों ने उसे गोली मार दी।

उन्होंने ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी को बताया कि ईरानी कानून के तहत गोलीबारी जायज थी। यह स्पष्ट नहीं है कि अरेजू बद्री ने कानून के अनुरूप सिर पर स्कार्फ पहना था या कुछ भी नहीं पहना था, लेकिन उन पर कार्रवाई की गई और उनकी कार पर एक जब्ती नोटिस लगाया गया। नोटिस से ही पता चलता है कि कानून के कई उल्लंघन अरेजू ने किए थे, इसलिए उन पर की गई कार्रवाई बिल्कुल सही है।

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