यदि परीक्षा की पवित्रता खो जाती है, तो दोबारा परीक्षा का आदेश देना होगा, NEET-UG 2024 पर बोला SC, अब 10 जुलाई को होगी सुनवाई

KNEWS DESK-  सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार यानी आज कहा कि अगर मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET-UG 2024 की पवित्रता “खत्म” हुई है और अगर इसके प्रश्नपत्र के लीक होने की बात सोशल मीडिया के ज़रिए फैलाई गई है, तो फिर से परीक्षा का आदेश देना होगा।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह भी कहा कि अगर प्रश्नपत्र लीक टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से हो रहा है, तो “यह जंगल में आग की तरह फैल जाएगा। एक बात तो साफ है कि प्रश्नपत्र लीक हुआ है। पीठ, जिसमें जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल थे, ने कहा कि अगर परीक्षा की पवित्रता खत्म हो गई है, तो फिर से परीक्षा का आदेश देना होगा। अगर हम दोषियों की पहचान करने में असमर्थ हैं, तो फिर से परीक्षा का आदेश देना होगा। पीठ ने कहा कि साथ ही कहा कि अगर लीक की बात सोशल मीडिया के ज़रिए फैलाई गई है, तो फिर से परीक्षा का आदेश देना होगा।

पीठ ने कहा कि हमें जो हुआ, उसके बारे में आत्म-निषेध नहीं करना चाहिए। पीठ ने कहा कि यह मानते हुए कि सरकार परीक्षा रद्द नहीं करती है, वह प्रश्नपत्र लीक के लाभार्थियों की पहचान करने के लिए क्या करेगी?” शीर्ष अदालत विवादों से घिरे नीट-यूजी 2024 से संबंधित 30 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिनमें 5 मई की परीक्षा में अनियमितताओं और कदाचार का आरोप लगाने वाली याचिकाएं भी शामिल हैं, तथा इसे नए सिरे से आयोजित करने का निर्देश देने की मांग की गई है। पीठ ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रश्नपत्र लीक हुआ है। हम लीक की सीमा का पता लगा रहे हैं। पीठ ने कहा कि इसमें कुछ “लाल निशान” थे, क्योंकि 67 उम्मीदवारों ने 720 में से 720 अंक प्राप्त किए थे। पीठ ने कहा कि पिछले वर्षों में यह अनुपात बहुत कम था।

शीर्ष अदालत ने कहा कि वह जानना चाहती है कि प्रश्नपत्र लीक से कितने लोगों को लाभ हुआ और केंद्र ने उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की। पीठ ने पूछा, “कितने गलत काम करने वालों के परिणाम रोके गए हैं, और हम ऐसे लाभार्थियों का भौगोलिक वितरण जानना चाहते हैं। पीठ गुजरात के 50 से अधिक सफल NEET-UG उम्मीदवारों की एक अलग याचिका पर भी सुनवाई कर रही है, जिसमें केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) को विवादग्रस्त परीक्षा रद्द करने से रोकने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों ने दलीलें शुरू करते हुए कहा कि वे पेपर लीक, ओएमआर शीट में हेराफेरी, प्रतिरूपण और धोखाधड़ी जैसे आधारों पर परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। केंद्र और NTA, जो NEET-UG आयोजित करता है, ने हाल ही में अपने हलफनामों के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि परीक्षा को रद्द करना “प्रतिकूल” होगा और गोपनीयता के बड़े पैमाने पर उल्लंघन के किसी भी सबूत के अभाव में लाखों ईमानदार उम्मीदवारों को “गंभीर रूप से खतरे में डाल देगा”। एनटीए और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय मीडिया में बहस और छात्रों तथा राजनीतिक दलों के विरोध के केंद्र में रहे हैं, जिसमें 5 मई को आयोजित परीक्षा में प्रश्नपत्र लीक से लेकर प्रतिरूपण तक बड़े पैमाने पर कथित गड़बड़ियों को शामिल किया गया है।

राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा-स्नातक (नीट-यूजी) एनटीए द्वारा देश भर के सरकारी और निजी संस्थानों में एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है। पेपर लीक सहित अनियमितताओं के आरोपों के कारण कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए हैं और प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक दलों के बीच तकरार हुई है।

केंद्र और एनटीए ने 13 जून को अदालत को बताया कि उन्होंने 1,563 उम्मीदवारों को दिए गए अनुग्रह अंक रद्द कर दिए हैं। इन उम्मीदवारों को या तो दोबारा परीक्षा देने या समय की हानि के लिए दिए गए प्रतिपूरक अंकों को छोड़ने का विकल्प दिया गया था। एनटीए ने 23 जून को आयोजित दोबारा परीक्षा के नतीजे जारी करने के बाद 1 जुलाई को संशोधित रैंक सूची की घोषणा की। कुल 67 छात्रों ने 720 अंक प्राप्त किए, जो एनटीए के इतिहास में अभूतपूर्व है, जिसमें हरियाणा के एक केंद्र से छह छात्र शामिल हैं, जिससे परीक्षा में अनियमितताओं का संदेह पैदा होता है। यह आरोप लगाया गया है कि ग्रेस मार्क्स की वजह से 67 छात्रों ने शीर्ष रैंक साझा की। एनईटी-यूजी में शीर्ष रैंक साझा करने वाले उम्मीदवारों की संख्या 67 से घटकर 61 हो गई, क्योंकि एनटीए ने 1 जुलाई को संशोधित परिणाम घोषित किए।

केंद्र सरकार ने री- एग्जाम पर क्या कहा? 

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने री- एग्जाम को लेकर अपना पक्ष रखा है। शिक्षा मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर करके नीट एग्जाम रद्द की मांग का विरोध किया था। सरकार ने हलफनामे में कहा कि कथित गड़बड़ी केवल पटना और गोधरा केंद्र में हुई थी और व्यक्तिगत उदाहरणों के आधार पर पूरी परीक्षा रद्द नहीं की जानी चाहिए। अनुचित साधनों और व्यक्तिगत उदाहरणों से पूरी परीक्षा खराब नहीं हुई है। अगर परीक्षा प्रक्रिया रद्द की जाती है। तो ये लाखों छात्रों के शैक्षणिक करियर से जुड़े बड़े सार्वजनिक हित के लिए ज्यादा हानिकारक होगा। फिलहाल पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच कर रही है। ये बातें शिक्षा मंत्रालय में उच्च विभाग के डायरेक्टर वरुण भारद्वाज ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कही हैं।

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