KNEWS DESK- दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगाने की मांग वाली ईडी की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। जस्टिस सुधीर कुमार जैन की पीठ ने इस पर फैसला सुनाया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी।
बता दें कि इससे पहले निचली अदालत ने इस मामले में केजरीवाल को जमानत दी थी, जिस पर बाद में हाईकोर्ट ने 25 जून तक फैसला आने तक रोक लगा दी थी। वहीं आज दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ईडी के आरोपों से सहमत है कि ट्रायल कोर्ट ने ईडी की बात ठीक से नहीं सुनी, साथ ही कहा कि ट्रायल कोर्ट को ईडी की बात ठीक से सुननी चाहिए थी। दिल्ली उच्च न्यायालय का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरविंद केजरीवाल को दी गई पिछली राहत (अंतरिम जमानत) केवल लोकसभा चुनावों के विशिष्ट उद्देश्य के लिए थी।
ट्रायल कोर्ट ने ईडी द्वारा दिए गए तथ्यों की सराहना नहीं की। आज का दिल्ली उच्च न्यायालय का आदेश ईडी द्वारा लगाई गई रोक की अर्जी पर था। दिल्ली उच्च न्यायालय अरविंद केजरीवाल की जमानत रद्द करने की मुख्य अर्जी पर आगे सुनवाई करेगा हालांकि, दिल्ली उच्च न्यायालय ने अभी तक अगली सुनवाई के लिए कोई तारीख नहीं दी है।
ये भी पढ़ें- Bigg Boss OTT 3: अरमान मलिक संग दूसरी शादी पर कृतिका ने किया रिएक्ट, कहा- ‘मैंने छोटी सी फैमिली को बर्बाद…’