नई दिल्ली- शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के बार- बार समन भेजने के बावजूद पूछताछ के लिए पेश न होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक नई अर्जी दाखिल की है। आपको बता दें कि इस अर्जी में केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी पर रोक की मांग की है।
गिरफ्तारी पर रोक की मांग- अरविंद केजरीवाल
अर्जी में केजरीवाल की तरफ से कहा गया है कि वे जांच में सहयोग के लिए तैयार हैं लेकिन उनकी गिरफ्तारी न हो। ईडी की तरफ से पूछताछ के लिए आठ बार समन भेजने के बावजूद केजरीवाल पेश नहीं हुए थे। ईडी ने नौवीं बार समन जारी कर केजरीवाल को पूछताछ के लिए गुरुवार यानी आज फिर बुलाया है।
केजरीवाल से दिल्ली हाई कोर्ट ने पूछे ये सवाल
दिल्ली हाई कोर्ट ने बीते बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछा कि वो आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने क्यों नहीं पेश हो रहे हैं। इसके अलावा कोर्ट ने केजरीवाल की उस याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय से उसका रुख पूछा, जिसमें उन्होंने आबकारी नीति ‘घोटाले’ से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अपने खिलाफ जारी समन को चुनौती दी है।
अब तक इतनी बार भेजा गया समन
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को केंद्रीय एजेंसी ने पहला समन 2 नवंबर 2023 को भेजा था लेकिन वो पेश नहीं हुए। इसके बाद एजेंसी ने फिर उन्हें 21 नवंबर, 3 जनवरी, 18 जनवरी, 2 फरवरी, 19 फरवरी, 26 फरवरी, 4 मार्च और 17 मार्च को समन भेजा लेकिन सीएम केजरीवाल किसी भी समन पर पेश नहीं हुए और केंद्र सरकार पर एजेंसी के गलत इस्तेमाल का आरोप भी लगाया। आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री का दावा है कि केंद्रीय एजेंसी ईडी का मकसद सिर्फ उन्हें गिरफ्तार करना है।
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