रिपोर्ट – कुलदीप पंडित
उत्तर प्रदेश – आगामी 9 मार्च को बागपत जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में किया जाएगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, जिसमें सभी प्रकार के दीवानी और शमनीय आपराधिक मामलों का निस्तारण किया जाएगा।
दीवानी और शमनीय आपराधिक मामलों का किया जाएगा निस्तारण
दरअसल आपको बता दें कि आज जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार पांडे ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के तत्वाधान में उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आगामी 9 मार्च को बागपत न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिसमें न्यायालय में लंबित दीवानी मामले शमनीय आपराधिक मामले एनआईएक्ट, धन वसूली मामले, मोटर दुर्घटना, श्रम विभाग, वैवाहिक मामले, भूमि अधिग्रहण के मामले, विद्युत जैसे विभिन्न मामलों का सुलह समझौते के माध्यम से निस्तारण कराया जाएगा।
लघु आपराधिक वादों का भी निस्तारण
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों का निस्तारण कराकर, सुलभ सस्ता त्वरित लाभ दिया जाता है। उन्होंने कहा कि इस लोक अदालत में लघु आपराधिक वादों का भी निस्तारण किया जाएगा। जिस कारण लोगों को न्याय मिल सके और सभी वादों से सम्बंधित अधिकारी भी लोक अदालत में मौजूद रहेंगे, जिस कारण वाद दायर करने वालो को कोई समस्या ना हो।