कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की अपील खारिज की, पूजा जारी रहेगी- ज्ञानवापी फैसले पर बोले वकील प्रभास कुमार

उत्तर प्रदेश- हिंदू पक्ष के वकील प्रभास कुमार ने सोमवार को कहा कि न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने मस्जिद के तहखाने में पूजा की अनुमति देने वाले वाराणसी अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली ज्ञानवापी मस्जिद समिति की अपील को “खारिज” कर दिया और कहा कि “पूजा जारी रहेगी”।

“आज न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने मस्जिद के तहखाने में पूजा की अनुमति देने वाले वाराणसी अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली ज्ञानवापी मस्जिद समिति की अपील पर फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति अग्रवाल ने ऑपरेटिव भाग पढ़ा और उसमें उन्होंने अपील खारिज कर दी और पूजा जारी रहेगी। इसके बाद विकल्प कुमार ने कहा, “उनके (ज्ञानवापी मस्जिद समिति) के पास केवल एक ही रास्ता बचा है कि वे या तो विशेष अपील दायर करें या समीक्षा दायर करें।”

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वाराणसी जिला न्यायाधीश के 17 जनवरी के आदेश को चुनौती देने वाली ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति की अपील को खारिज कर दिया, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट को “व्यास तहखाना” या मस्जिद के दक्षिणी तहखाने का रिसीवर नियुक्त किया गया था और 31 जनवरी के आदेश के द्वारा उन्होंने “पूजा” की अनुमति दी थी। वहां प्रदर्शन किया जाना है। उच्च न्यायालय ने कहा कि “व्यास तहखाना” में पूजा जारी रहेगी।

हिंदू पक्ष से वकील प्रभास कुमार ने पीटीआई से बातचीत में कहा कि “आज न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने मस्जिद के तहखाने में “पूजा” की अनुमति देने वाले वाराणसी अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली ज्ञानवापी मस्जिद समिति की अपील पर फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति अग्रवाल ने ऑपरेटिव भाग पढ़ा और उसमें उन्होंने अपील खारिज कर दी और पूजा जारी रहेगी। इसके बाद उनके (ज्ञानवापी मस्जिद समिति) के पास विकल्प यह है कि वे या तो एक विशेष अपील दायर करें या समीक्षा दायर करें।”

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