KNEWS DESK- अब कोचिंग सेंटर्स 16 साल से कम उम्र के बच्चों को दाखिला नहीं दे पाएंगे इतना ही नहीं, शिक्षा मंत्रालय ने कोचिंग सेंटर्स पर भ्रामक वादे करने और अच्छे नंबरों की गारंटी देने पर भी पाबंदी लगा दी है। जी हां शिक्षा मंत्रालय ने कोचिंग सेंटर्स के लिए नई गाइडलाइन्स जारी की है। साथ ही सरकार की तरफ से कहा गया है कि इन गाइडलाइन्स का पालन न करने वालों पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना वसूला जाएगा। अब इस गाइडलाइन्स में क्या कुछ कहा गया है वो भी आपको बताते हैं-
.कोचिंग सेंटर्स 16 साल के कम उम्र के छात्र का रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते
. छात्र की उम्र 16 साल से कम होने पर सेकेंड्री स्कूल परीक्षा के बाद ही छात्र का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए….
.कोचिंग में जिन टीचर्स की नियुक्ति की जाएगी, वे कम से कम ग्रेजुएट होने चाहिए
.एडमिशन (रजिस्ट्रेशन) के लिए स्टूडेंट्स के माता-पिता से अच्छी रैंक या अच्छे नंबरों की गारंटी जैसे भ्रामक वादे नहीं किए जा सकते
.स्टूडेंट्स के स्कूल के समय पर कोचिंग कक्षाएं आयोजित नहीं की जाएंगी.
.कोचिंग सेंटर नोट्स जैसी चीजें अपने छात्रों को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के देंगे
.कोचिंग सेंटर एक दिन में 5 घंटे से अधिक कक्षाएं नहीं ले सकते
.पहली बार नियम का उल्लंघन करने पर 25,000 रुपए का जुर्माना और अगर दूसरी बार भी उल्लंघन किया जाता है तो 1 लाख रुपए भरने होंगे….
आपको बता दें कि साल 2023 में कोचिंग संस्थान की मदद से कॉम्पटीशन की तैयारी कर रहे छात्रों की आत्महत्या के 28 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से सबसे अधिक मामले भारत की प्रसिद्ध कोचिंग मंडी कोटा, राजस्थान में थे। इसी को देखते हुए सरकार ने गाइडलाइंस जारी की ताकि ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाई जा सके।
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