KNEWS DESK- स्मार्टफोन और इंटरनेट आज के समय में एक बड़ी जरूरत बन चुका है और कई बार नेटवर्क न होने की वजह से हमें बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है। कई बार तो घंटो तक मोबाइल सर्विस ठप रहने पर यूजर्स को नुकसान उठाना पड़ता है। इसी परेशानी को देखते हुए भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) एक नया नियम लेकर आया है।
ट्राई के नए नियम के अनुसार मोबाइल सर्विस बंद होने पर टेलिकॉम कंपनियों को अब अपने ग्राहकों को मुआवजा देना पड़ेगा। दरअसल TRAI की तरफ से शुक्रवार को सर्विस क्वालिटी स्टैंडर्ड नियम जारी किए गए। नए नियमों के तहत अगर 24 घंटे से अधिक समय तक के लिए मोबाइल सर्विस बाधित रहती है या फिर ठप रहती है तो अब टेलिकॉम कंपनियों को अपने ग्राहकों को मुआवजा देना पड़ेगा। ट्राई का यह नियम नेटवर्क कनेक्टिविटी को बेहतर करने की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है।
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के नए नियम देश में छह महीने बाद लागू होंगे। अगर कोई कंपनी अपनी क्वालिटी स्टैंडर्ड को पूरा नहीं करती तो उसे भारी भरकम जुर्माना देना पड़ेगा। TRAI ने जुर्माने की राशि को 50 हजार रुपये से बढ़ाकर अब 1 लाख रुपये कर दिया है।
TRAI ने शुरू की पेनाल्टी सिस्टम
TRAI ने रिवाइज्ड रेगुलेशन – ” द स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी ऑफ सर्विस ऑफ एक्सेस (वायरलाइन और वायरलेस) एंड ब्रॉडबैंड (वायरलाइन और वायरलेस) सर्विस रेगुलेशन, 2024″ के तहत नियम तोड़ने पर अलग-अलग पैमानों के लिए 1 लाख रुपये, 2 लाख रुपये, 5 लाख रुपये और 10 लाख रुपये तक का पेनाल्टी सिस्टम शुरू किया है।