नई दिल्ली, विवेक अग्निहोत्री को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरसल, 2018 के कोर्ट की अवमानना मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से विवेक अग्निहोत्री ने अपने आपत्तिजनक ट्वीट को लेकर कोर्ट में बिना शर्त माफी मांगी। सुनवाई के दौरान उन्होंने जिसके बाद कोर्ट ने विवेक अग्निहोत्री को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया। और उनके खिलाफ चल रहे केस को बंद कर दिया है।
16 मार्च को पिछली सुनवाई के बाद अग्निहोत्री अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक अवमानना मामले में सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट में पेश हुए, जहां उन्होंने अपनी टिप्पणी को लेकर जस्टिस से माफी मांगी। हाईकोर्ट ने अग्निहोत्री की माफी को स्वीकार करते हुए उनके खिलाफ अवमानना के मामले को बंद कर दिया।
हाईकोर्ट की पीठ ने कहा कि उन्होंने (विवेक अग्निहोत्री) बिना शर्त माफी मांगी है और अपना पश्चाताप व्यक्त किया है। पीठ ने आगे कहा कि वह ट्विटर पर अपने कथित आपत्तिजनक बयान के लिए बिना शर्त माफी मांगते हैं। इसलिए उन्हें छोड़ दिया जाता है। हालांकि कोर्ट ने भविष्य में और सावधानी बरतने की भी चेतावनी दी।
क्या है पूरा मामला
बता दें की दिसंबर 2018 में विवेक अग्निहोत्री ने जस्टिस मुरलीधर पर भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में एक्टिविस्ट गौतम नवलखा को पक्षपात करके राहत देने का आरोप लगाया था। अग्निहोत्री ने इसको लेकर ट्विटर पर पोस्ट किया। हालांकि विवाद के बाद अग्निहोत्री ने अपने इन ट्वीट्स को हटा दिया था। पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए अदालत में अवमानना का मामला शुरू हुआ था। फिलहाल अदालत ने अग्निहोत्री की माफी के बाद मामले को बंद कर दिया है।