सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक… हल्द्वानी में नही चलेगा बुलडोजर… 50 हजार लोगों को मिली राहत

दिल्ली, हल्द्वानी में अतिक्रमण को लेकर हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद फिलहाल हल्द्वानी में अतिक्रमण पर बुलडोजर नही चलेगा. इस फैसले से वहा रहने वाले 50 हजार लोगों को कुछ समय के लिए राहत मिल चुकी है. सुप्रीम कोर्ट ने हल्द्वानी मामले सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के अतिक्रमण को हटाने के फैसले पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने अपने फैसले में रेलवे को 7 दिनों के अंदर अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था. जिस पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है. वहां रहने वाले 50 हजार लोगों को सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के तहत अभी कुछ समय के राहत मिल चुकी है.

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा 7 दिन में अतिक्रमण को हटाना का फैसला सही नही है. जस्टिस कॉल ने कहा इस मामले को मानवता की दृष्टि से देखना चाहिए. उन्होंने ने कहा 7 दिन के अंदर इस समस्या का समाधान नही किया जा सकता है.

 

44000 परिवार रहते है रेलवे की जमीन पर

हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर करीब 44000 परिवार अतिक्रमण करके रहते है. इस मामसे में हाईकोर्ट ने दिसंबर 2022 में रेलवे को अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था. आदेश के बाद 50 हजार लोगों के आशियानों पर गिरने का खतरा मंडराने लगा था. लेकिन सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई तक लोगों को राहत मिल चुकी है.

7 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट करेंगा अगली सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई 7 जनवरी को करेगा. हाईकोर्ट ने दिसंबर में रेलवे को आदेश दिया था. 7 दिनों की नोटिस जारी करके जमीन से अवैध अतिक्रमणकारियों के तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाए. हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद कांग्रेस विधायक सुमित ह्रदयेश के नेतृत्व में वहां रहने वाले लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. इसके बाद वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. सुप्रीम कोर्ट सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई कर रहा है.

4,365 अतिक्रमण हटाए जाएंगे- अधिकारी

 

क्षेत्र से कुल 4,365 अतिक्रमण हटाए जाने हैं. रेलवे की ओर से 2.2 किलोमीटर लंबी पट्टी पर बने मकानों और अन्य ढांचों को गिराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी. वहां 20 मस्जिद, 9 मंदिर और स्कूल भी शामिल है.

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