उत्तराखंड- प्रदेश में व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए पीआरडी जवानों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जवानों के योगदान को देखते हुए पीआरडी एक्ट में संसोधन किया जायेगा। पीआरडी एक्ट में संसोधन के तहत पीआरडी जवानों को कई लाभ दिए जाएंगे। इस सम्बन्ध में अधिकारियों को निर्देश भी जारी किये जा चुके हैं कि संसोधन की नियमावली जल्द ही तैयार कर ली जाए। इस सम्बन्ध में बीते दिन खेल एवं युवा कल्याण मंत्री ने देहरादून स्थित विधानसभा के सभागार में पीआरडी एक्ट की नियमावली व पीआरडी जवानों के लिए की मुख्यमंत्री की घोषणा को क्रियान्वयन करने को लेकर बैठक आयोजित की।
संसोधन एक्ट के माध्यम से पीआरडी जवानों को मिलेगा लाभ
बीते दिन विधानसभा बैठक में पीआरडी जवानों के कल्याण के लिए विभाग द्वारा निर्णय लिए गए संसोधित एक्ट के तहत पीआरडी जवानों को सेवा के दौरान कई लाभ दिए जाएंगे जिसमें जवानों को सामान्य अवकाश देने, सेवा के दौरान घायल या चोटिल होने पर सहायता राशि प्रदान करने, पंजीकरण की सीमा बढ़ाने, रिटारमेंट की आयु बढ़ाने इसके साथ ही महिलाकर्मियों को मातृत्व के दौरान अवकाश प्रदान करने जैसी सुविधाएं देने का प्रावधान है।