नैनीताल। केदारनाथ यात्रा के दौरान सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले और यात्रियों को लगभग 21 किमी की कठिन चढ़ाई पार कराकर केदारनाथ धाम तक पहुंचने वाले घोड़े खच्चर सेवा के प्री-पेड आधार संचालन के ठेके को अब हाई कोर्ट मे चुनौती दी गई है।
वही अब उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया निविदा प्रक्रिया मे गड़बड़ी को मानते हुए और मामले मे जनहित याचिका के रूप मे सुनवाई करने का निर्णय लिया है।
वही कोर्ट ने जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग के साथ ही सरकार से भी दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने गुरुवार को केदारनाथ मे घोड़ा खच्चर के संचालन की निविदा मे शामिल एटीएच कंपनी की याचिका पर सुनवाई हुई।
जिसमें कहा गया था कि जिला प्रशासन रुद्रप्रयाग की ओर से इसकी निविदा तीन मार्च को प्रकाशित की गई और 15 मार्च को टेंडर प्रक्रिया पूरी भी कर दी गई।
इसके बाद याचिकाकर्ता का कहना है कि टेंडर प्रक्रिया मे पारदर्शिता नहीं बरती गई और चहेतों को लाभ पहुंचाने की मंशा से टेंडर आवंटन कर दिया गया। याचिका मे अन्य प्रक्रियात्मक त्रुटियों का भी जिक्र किया गया है।