उत्तराखंड: हाईकोर्ट से अंकिता भण्डारी हत्यारोपी की जमानत याचिका की खारिज

रिपोर्ट – कान्ता पाल

नैनीताल – उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के दूसरे आरोपी सौरभ भास्कर की जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई की सुनवाई के बाद कोर्ट की एकलपीठ ने अभियुक्त सौरभ भास्कर की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

बता दें कि आज हुई सुनवाई पर राज्य सरकार व पीड़िता की ओर से कहा कि यह एक संगीन अपराध है। अभी तक निचली अदालत में जितनी भी गवाहियां हुई है और उनके बयानों में भी इसकी पुष्टि हुई है कि घटना के समय इन अभियुक्तों की मौजूदगी घटनास्थल पर थी। इन्होंने जबदस्ती उसे वीआईपी सेवा देने के लिए बार बार दवाब डाला। फोरेंसिक जांच में भी सौरभ भास्कर की लोकेशन वहां पाई गई। यहीं नहीं  मृतिका ने अपने व्हाट्सएप चैट में भी इसका जिक्र किया है। मृतिका के परिवार की तरफ से कहा गया कि इनके द्वारा सबूतों को छुपाने के लिए रिसॉर्ट में तोड़फोड़ की। रिसॉर्ट के सीसीटीवी कैमरे बंद करा दिए गए और डीवीआर से भी छेड़ाखानी की है।

Ankita Bhandari Murder Case की जांच से खुश नहीं हाईकोर्ट, SIT को केस डायरी के साथ स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश | Devbhoomi Dialogue

आपको बता दे कि पौड़ी गढ़वाल जिले के श्रीकोट डोभ की रहने वाली अंकिता भंडारी यमकेश्वर के वनंत्रा रिसॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी करती थी। अंकिता भंडारी 18 सितंबर 2022 को अचानक रिजॉर्ट से लापता हो गई थी। वहीं वनंत्रा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य ने अंकिता के परिजनों को गुमराह करने के लिए उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई| जिसके बाद 24 सितंबर को अंकिता भंडारी का चीला नहर से शव बरामद हुआ। वनंत्रा रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य, अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर ने मिलकर अंकिता को चीला नहर में धक्का दिया था, जिससे अंकिता की मौत हो गई। मामले की छानबीन के बाद तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तब से ही अभियुक्त जेल में बंद है।

About Post Author