उत्तराखंड हाईकोर्ट ने दिए 24 घण्टे में एचएमटी फैक्ट्री कर्मचारियों के आवासों पर पानी आपूर्ति सुचारू करने के आदेश

रिपोर्ट – कान्ता पाल

उत्तराखंड- उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने एचएमटी प्रबंधन की ओर से एचएमटी कर्मचारी आवासीय कॉलोनी, अमृतपुर, रानीबाग में पानी की आपूर्ति बंद करने के खिलाफ एचएमटी कामगार संघ की ओर से दायर याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने एचएमटी प्रबंधन से 24 घंटे के भीतर जलापूर्ति सुचारू करने के निर्देश दिए हैं।

आवासों को खाली कराने के लिये काट दिए गये पानी के कनेक्शन
आपको बता दें  कि एचएमटी प्रबंधन द्वारा पानी की आपूर्ति को बंद कर दिया था। इस फैसले को एचएमटी कामगार संगठन ने हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि 2016 में केन्द्र सरकार द्वारा कम्पनी को सशर्त बंद करने की अनुमति दी थी। इसके अनुसार वर्ष 2007 के नेशनल पे स्केल पर वीआरएस/वीएसएस पैकेज या छंटनी मुआवजा देने के बाद ही फैक्ट्री को बंद किया जा सकता था। याचिका में कहा गया है कि प्रबंधन द्वारा आवासों को खाली कराने के लिये पानी का कनेक्शन काट दिए गये हैं। जबकि मामले में याचिका अभी लंबित है। इसके बाद प्रबंधन ने आवासीय कॉलोनी को जबरन खाली करने के लिए जलापूर्ति बंद करने का प्रयास किया, जिसे कॉलोनीवासियों ने प्रबंधन की मनमानी और अवैध बताया है।

 

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