रिपोर्ट – कान्ता पाल
नैनीताल – उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल दुग्ध उत्पादक संघ लालकुआं में टेंडर प्रक्रिया के दौरान हुई गड़बड़ियों के मामले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार से यह बताने को कहा है कि 2023 में टेंडर को लेकर कुमायूं कमिश्नर ने जाँच करके जो रिपोर्ट शासन को भेजी थी उस पर अभी तक सरकार ने क्या एक्शन लिया उसकी प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है।
आपकों बता दें कि निविदाकर्ता देव भूमि ट्रेडर्स ने उच्च न्यायलय में याचिका दायर कर कहा है कि नैनीताल दुग्ध उत्पादक संघ लालकुआं के द्वारा अन्य वर्षों की भांति संघ की गतिविधियों को चलाने के लिए जैसे दही मटका, स्टेशनरी, मैन पावर, एल्युमिनियम केन सहित कई अन्य जरूरी समानों की सप्लाई करने के लिए टेंडर निकाला। लेकिन संघ ने टेंडर प्रक्रिया की नियमावली का पालन नहीं किया।
नियमावली के अनुसार ई-टेंडर भी होना आवश्यक था। 2023 में भी संघ ने टेंडर में बड़ी गड़बड़ियां की। 2023 जब संघ का टेंडर निकाला उसमें तीन विडर थे, तीनों ही निविदाकर्ताओं ने एक ही बैंक एक ही एकाउंट और एक ही लिफाफे में अपनी निविदा संघ को भेज दी। जो निविदा की नियमावली के विरुद्ध है|