रिपोर्ट – कान्ता पाल
नैनीताल – उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तराखंड काउंसिल फॉर बायो टेक्निकल पंतनगर हल्दी में नियम विरूद्ध की जा रही भर्तियों को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने उत्तराखंड फॉर बायो टेक्निकल के डायरेक्टर को 4 सप्ताह में कुमाऊँ कमिश्नर द्वारा पूर्व में की गई जांच रिपोर्ट पर अब तक की गई कार्यवाही की प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए के लिए कोर्ट ने 4 सप्ताह बाद की तिथि नियत की गई है।
ऐसे कई पदों पर नियुक्तियां की गई जो विभाग में है ही नहीं
आपकों बता दे कि हल्द्वानी निवासी होशियार सिंह गोनिया ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि उत्तराखंड काउंसिल फॉर बायो टेक्निकल में नियम विरुद्ध भर्तियां की जा रही। जबकि विभाग में ऐसे कई पदों पर नियुक्तियां की गई जो पद विभाग में है ही नहीं।
दोषियों के खिलाफ कार्यवाही
याचिकाकर्ता का कहना है कुमाऊँ कमिश्नर द्वारा पूर्व में कराई गई जांच में उक्त तथ्य सही पाए गए। बावजूद इसके अभी तक इनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। याचिका में यह भी कहा गया है कि दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने के साथ ही उनसे उन्हें दी गई सैलरी की वसूली की जाए।