रिपोर्ट – कान्ता पाल
नैनीताल – उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तरकाशी मोरी तहसील के सालरा गांव में दलित युवक को मंदिर में जाने से रोकने व मारपीट के आरोपियों को निचली अदालत से मिली राहत को चुनौती देती याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आज सभी 6 आरोपियों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है।
आपको बता दें कि उत्तरकाशी मोरी तहसील निवासी आयुष ने उच्च न्यायालय में निचली अदालत को चुनौती देती याचिका दायर कर कहा है कि जब वह 10 जनवरी 2023 को आयुष गांव के मंदिर में पूजा के लिए जा रहा था तो जगवीर, भगवान व अन्य ने उसे मंदिर में प्रवेश व पूजा करने से रोक दिया। इस दौरान खासा बवाल हुआ हांलाकि बाद में इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया।
जिसमें जगबीर, भगवान व अन्य को आरोपी बनाया गया। जिन्हें निचली अदालत ने 11 जुलाई 2024 को कोर्ट ने बरी कर दिया और मारपीट समेत कुछ धाराओं में 25-25 दिन की सजा और 1-1 हजार का जुर्माना कोर्ट ने लगाकर रिहा कर दिया गया। याचिका में कहा गया कि मामले में कई लोगों नामित लोगों के बयान दर्ज नहीं किए गए है।