यूपी सरकार ने यूपी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण रद्द करने और तत्काल चुनाव कराने के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. यूपी सरकार ने जल्द सुनवाई करने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट में अपील की है. जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया है. यूप सरकार की दायर याचिका पर 4 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेंगा.
यूपी हाईकोर्ट की लखनऊ बैंच ने अपना फैसले के तहत निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को रद्द कर दिया था. ओबीसी सीटों को सामान्य सीट मानते हुए तत्काल प्रभाव चुनाव कराने का आदेश दिया था. जिसके बाद सरकार ने अपना रूख साफ करते हुए कहा था कि बिना ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव नही कराए जाएंगे. जिसके चलते अब यूपी सरकार हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट चली गई है.
यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग भी की थी. जिसको सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है. सुप्रीम कोर्ट यूपी सरकार की दायर याचिका पर 4 जनवरी को सुनवाई करेंगा.
यूपी सरकार की ओर से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने मामले की मेंशनिंग की. सीजेआई चंद्रचूड़ की कोर्ट में मामले को मेंशन करते हुए सॉलिसीटर जनरल मेहता ने कहा कि मामले को जल्द सुना जाना चाहिए. उन्होंने कोर्ट में कल ही मामले की सुनवाई किए जाने की अपील की. सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि डीलिमिटेशन कि कि प्रक्रिया चल रही है