डिजिटल डेस्क- कासगंज पुलिस ने शुक्रवार की देर रात बड़ी कार्रवाई करते हुए भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) स्वराज गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप पांडे और उनके भाई प्रदेश अध्यक्ष आशीष पांडे सहित पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों भाइयों के खिलाफ पहले से ही कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक, इन पर तीन दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं और दोनों को हिस्ट्रीशीटर तथा गैंगस्टर अपराधी घोषित किया जा चुका है। शनिवार को पांचों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
किसानों को गुमराह कर उठाते थे फायदा
कासगंज की एसपी अंकिता शर्मा ने बताया कि ढोलना थाना क्षेत्र के गढ़ी हरनाठेर निवासी कुलदीप पांडे और आशीष पांडे ने भाकियू स्वराज गुट के नाम से संगठन बना रखा था। लेकिन यह संगठन किसानों की समस्याओं को हल करने के बजाय उनके नाम का दुरुपयोग करता था। एसपी ने कहा कि दोनों भाइयों ने संगठन तो बनाया, लेकिन किसानों की समस्याओं से इनका कोई लेना-देना नहीं था। ये लोग किसानों को गुमराह कर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते थे। दोनों आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और इनके खिलाफ हत्या, लूट, रंगदारी और गैंगस्टर एक्ट समेत कई गंभीर मामले दर्ज हैं।
पुराना है आपराधिक रिकार्ड
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, कुलदीप और आशीष पांडे पर तीन दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। इनमें हत्या, हत्या की कोशिश, अपहरण, रंगदारी वसूली, धोखाधड़ी और गैंगस्टर एक्ट के मामले शामिल हैं। वर्ष 2023 में अदालत ने दोनों भाइयों को दो गैंगस्टर मामलों में सात साल की सजा सुनाई थी। हालांकि, करीब आठ माह पहले वे अपील पर जेल से बाहर आए। बाहर आने के बाद भी दोनों भाइयों ने आपराधिक गतिविधियां बंद नहीं कीं।
पुलिस दबिश में कई अहम दस्तावेज हुए बरामद
शुक्रवार रात कासगंज पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर दबिश दी और दोनों भाइयों सहित पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने उनसे कई अहम दस्तावेज और मोबाइल फोन भी बरामद किए, जिनकी जांच की जा रही है। पुलिस को शक है कि इनके जरिए और भी आपराधिक नेटवर्क का खुलासा हो सकता है। एसपी अंकिता शर्मा ने कहा कि पुलिस लगातार इनके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही थी। जैसे ही पुख्ता जानकारी मिली, कार्रवाई करते हुए इन्हें दबोच लिया गया। शनिवार सुबह सभी आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।