कन्नौजः ड्रोन उड़ाने के लिए ट्रेनिंग और लाइसेंस अनिवार्य, बिना लाइसेंस के ड्रोन उड़ाया तो खानी पड़ेगी जेल की हवा

डिजिटल डेस्क- यूपी के कन्नौज जिले में अब ड्रोन चलाने वालों को प्रशिक्षण और लाइसेंस लेना बेहद जरूरी होगा। बिना लाइसेंस के अब ड्रोन को नहीं चला पाएंगे…. उक्त बातें जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री और पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने कलेक्टरर परिसर में पत्रकार वार्ता के दौरान कही।

लखनऊ, प्रयागराज, गुरूग्राम में होती है ट्रेनिंग

कन्नौज कलेक्टर परिसर में पत्रकारों से वार्ता के दौरान जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री और कन्नौज पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि जिनके पास ड्रोन है और वह जो ड्रोन खरीदने के लिए सोच रहे हैं, अब उनके लिए ड्रोन चलाने से पहले प्रशिक्षण और उसका लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा।

ड्रोन का प्रशिक्षण लेने के लिए तीन जगह चयनित की गई है। सबसे पहले लखनऊ में प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते थे, वहीं अब प्रयागराज में भी इसका प्रशिक्षण मिलता है साथ ही गुरुग्राम में भी ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण दिया जाने लगा है।

15 दिनों की होगी ट्रेनिंग

उन्होंने आगे बताया कि यह ट्रेनिंग 15 दोनों की होगी। पहले ट्रेंनिग कंप्यूटर के द्वारा दी जाएगी और उसके बाद ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण मिलेगा। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद ड्रोन चलाने का एक लाइसेंस भी प्राप्त होगा। इसके बाद व्यक्ति ड्रोन चला सकता है, वहीं जिस व्यक्ति को ड्रोन चलाने के लिए किसी आयोजन में जाना है तो उसको पहले अपने संबंधित थाने में बताना होगा कि वह ड्रोन कहां पर कितने समय में और कहां-कहां तक चलाएगा। इसके बाद परमिशन मिलने पर वह ड्रोन को चला सकेगा। वहीं अगर कोई भी व्यक्ति गलत तरीके से ड्रोन चलाता हुआ पाया गया तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी।