KNEWS DESK : मंगलवार (6 जून) यानी आज मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है| अब्बास अंसारी ने जमीन पर कब्जा करने के मामले में अपने खिलाफ दर्ज मुकदमा रद्द करने की मांग की है| इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट से इन्हें राहत नहीं मिली थी| लखनऊ की जियामऊ में जमीन हथियाने से जुड़े इसी मामले में मुख्तार के दूसरे बेटे उमर अंसारी को अग्रिम जमानत देने से सुप्रीम कोर्ट ने 19 मई को इंकार कर दिया था|
दरअसल, मामले में राजस्व अधिकारी सुरजन लाल ने 27 अगस्त 2020 को लखनऊ के हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी| उसमें मुख्तार अंसारी के बेटे उमर और अब्बास पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी दस्तावेज बनाकर खाली संपत्ति हथिया ली थी| इसके बाद साजिश कर लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी एलडीए से उस जमीन पर इमारत बनवाने के लिए नक्शा पास करवा लिया था| अवैध रूप से जमीन कब्जा कर और नक्शा पास करवाने के बाद अवैध तरीके से इमारत भी बनवा ली|
उमर अंसारी ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी, जिस पर शीर्ष अदालत ने सुनवाई से मना कर दिया| इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट से भी उमर अंसारी को राहत नहीं मिली थी|