रिपोर्ट- मो0 रज़ी सिद्दीकी
बाराबंकी, बाराबंकी जिले में पुलिस की प्रभावी कार्रवाई से राज्यस्तरीय भूमाफिया संजय सिंगला को 5 साल की सजा हुई है और कोर्ट ने 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इस राज्यस्तरीय भूमाफिया संजय सिंगला ने सिंगला रेजिडेंसी कम्पनी बनाकर जमीन और मकान के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपए ठगे थे। लोगों से ठगी करने वाले गिरोह के सरगना संजय सिंगला को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजय कुमार ने 5 साल के कारावास और 10 हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनाई। सिंगला का मामला पुलिस विभाग ने ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित कर रखा था। साल भर के अंदर ही सजा सुना दी गई। आईजी प्रवीण कुमार ने पैरवी के लिए पुलिस की मॉनिटरिंग सेल को 50 हजार रुपए का पुरस्कार दिया है।
बता दें कि नगर कोतवाली क्षेत्र के कटरा मोहल्ला निवासी वैशाली श्रीवास्तव ने विजयीपुर विशेष खण्ड गोमती नगर लखनऊ के रहने वाले संजय सिंगला के खिलाफ बाराबंकी नगर कोतवाली में एक साल पहले धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया था। इनका आरोप था कि आरोपी संजय सिंगला द्वारा मकान खरीदने के लिए लोन करवाकर पैसा ले लिया गया है और मकान पर कब्जा नहीं दिया गया है। पुलिस ने इस मामले में विवेचना पूरी कर चार्जशीट कोर्ट में फाइल की। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा इस मामले में पुलिस की रिपोर्ट देखी। साथ ही मुकदमें की पैरवी के दौरान दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुना और उनके द्वारा दिये गए साक्ष्यों को देखा गया। जिसके आधार पर आरोप को सही पाया गया। न्यायाधीश ने अभियुक्त संजय सिंघला पुत्र पुरुषोत्तम दास सिंघला को 5 साल जेल और 10 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया है।
लोगों से करोड़ों रुपए हड़पने वाले संजय सिंघाला के खिलाफ सिर्फ बाराबंकी में ही नहीं लखनऊ में भी 28 मुकदमें दर्ज हैं। अभियुक्त संजय सिंह सिंघला पुत्र पुरुषोत्तम दास सिंघला “सिंघला रेजिडेंसी” नाम से कम्पनी बनाकर लोगों को प्लाट व मकान की रजिस्ट्री के नाम पर धोखाधड़ी करके रुपए लेकर प्लांट और मकान न देना रुपए वापस मांगे जाने पर रुपए वापस न करने जैसे अपराध किये हैं। यह थाना विभूतिखण्ड, लखनऊ का हिस्ट्रीशीटर भी है। पुलिस व प्रशासन द्वारा अभी तक इसकी 31 करोड़ 52 लाख रुपये 40 हजार आठ सौ रुपये की धनराशि की सम्पत्ति को जब्त व ध्वस्त की गई है।