अयोध्या रामपथ बड़ा फैसलाः 14 किमी के दायरे में शराब और मीट बैन, तम्बाकू उत्पाद विज्ञापनों पर भी लगी रोक

SHIV SHANKAR SAVITA- अयोध्या में राम मंदिर को जाने वाले रामपथ पर श्रद्धालुओं की श्रद्धा का ध्यान रखते हुए अयोध्या प्रशासन ने बड़ा फैसला किया है। अयोध्या नगर निगम ने अयोध्या और फैजाबाद शहरों को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण मार्ग राम पथ के 14 किलोमीटर के हिस्से में शराब और मांस की बिक्री पर रोक लगाने का प्रस्ताव पारित किया है साथ ही यह प्रतिबंध पान, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट और इनरवियर (आंतरिक वस्त्र) के विज्ञापन पर भी लागू होगा।

मेयर ने दी जानकारी, नहीं बिकेगी शराब और मीट

अयोध्या में स्थित रामलला का मंदिर राम पथ पर ही स्थित है। ऐसे में अयोध्या नगर निगम ने मांस और शराब की बिक्री पर रोक लगाने का प्रस्ताव पारित किया है। बता दें कि अयोध्या में मांस और शराब की बिक्री पर पहले से ही प्रतिबंध लागू है, लेकिन इस नए प्रस्ताव के पारित होने के बाद फैजाबाद शहर के कई इलाकों को इसमें शामिल करते हुए राम पथ पर भी मांस और शराब की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। अयोध्या नगर निगम के मेयर गिरीश पति त्रिपाठी ने इस प्रस्ताव के पारित होने की जानकारी दी है।

जल्द जारी करेगा नगर निगम समयसीमा

मेयर गिरीश पति त्रिपाठी ने कहा कि अयोध्या नगर निगम की कार्यकारी समिति, जिसमें मेयर, डिप्टी मेयर और 12 पार्षद शामिल हैं, ने शहर की सच्ची धार्मिक भावना को बनाए रखने के लिए इस प्रतिबंध को लागू करने का प्रस्ताव पारित किया।” बता दें कि अयोध्या नगर निगम की कार्यकारी समिति में केवल एक मुस्लिम पार्षद सुल्तान अंसारी शामिल हैं, जो भाजपा से हैं। अयोध्या में सरयू तट से शुरू होने वाला राम पथ का पांच किलोमीटर लंबा हिस्सा फैजाबाद शहर में आता है और वर्तमान में इस हिस्से में मांस और शराब बेचने वाली कई दुकानें हैं। इस प्रतिबंध के कार्यान्वयन का विवरण और समयसीमा जल्द ही नगर निगम द्वारा घोषित किए जाने की उम्मीद है।