डिजिटल डेस्क- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जंगली जानवरों और मधुमक्खियों के हमलों से जान गंवाने वाले और गंभीर घायलों के लिए राज्य आपदा के तहत मिलने वाले मुआवजे में संशोधन करने का बड़ा फैसला लिया गया है। राहत आयुक्त कार्यालय की तरफ से इस संदर्भ में शासन को भेजे गए प्रस्ताव को मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह कि अध्यक्षता में हुई राज्य कार्यकारिणी समिति ने स्वीकृति दे दी है। जल्द ही राज्य आपदा की श्रेणी में सियार, लोमड़ी व मधुमक्खियों के हमले को अधिसूचित कर दिया जाएगा।
मृत्यु होने पर मिलेगा चार लाख का मुआवजा
बताया जा रहा है कि जल्द ही राज्य आपदा की श्रेणी में सियार, लोमड़ी व मधुमक्खियों के हमले को अधिसूचित कर जाएगा। इन हमलों में किसी व्यक्ति की जान जाने पर मृतक के परिवार को चार लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इसके लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में संबंधित आपदा से मृत्यु होने की पुष्टि होना जरूरी होगा।
ये होगी प्रक्रिया, 72 घंटे के भीतर मिल जाएगा मुआवजा
पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर मृतक के परिवार की ओर से 1070 नंबर पर संपर्क करके मुआवजे के लिए सूचना देनी होगी। इसके साथ ही संबंधित जिलाधिकारी कार्यालय या संबंधित एडीएम को सूचना देना भी जरूरी होगा है। इसके बाद संबंधित तहसील से रिपोर्ट लेकर 24 से 72 घंटे में मुआवजे की धनराशि जारी हो जाएगी।
अभी तक इन हादसों को रखा गया है राज्य आपदा के तहत
यूपी में अभी तक राज्य आपदा की श्रेणी में बेमौसम बारिश (अतिवृष्टि), बिजली गिरना, आंधी-तूफान, लू प्रकोप, नाव दुर्घटना, सर्पदंश, सीवर सफाई व गैस रिसाव, बोरवेल में गिरना, मानव-वन्यजीव द्वंद्व, पानी में डूबकर मृत्यु, सांड़ व नीलगाय के हमले को रखा गया है।