रिपोर्ट – अनिल कुमार मीना
उत्तर प्रदेश – बुलंदशहर की अनूपशहर एमपी/एमएलए की विशेष न्यायालय के न्यायाधीश विनय कुमार सिंह ने बुलंदशहर सदर के भाजपा विधायक प्रदीप चौधरी के विरूद्ध चुनाव आचार संहिता, कोविड महामारी उल्लंघन मामले में कई बार समन भेजे जाने के बाद भी न्यायालय में हाजिर न होने पर फरार घोषित किया।
आपको बता दें कि शुक्रवार को प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता राकेश वर्मा ने बताया कि बुलंदशहर सदर विधायक प्रदीप चौघरी के विरूद्ध 8 फरवरी 2022 को बुलंदशहर नगर कोतवाली में बिना अनुमति के जनसभा, रैली, आयोजित करने पर मुकदमा दर्ज किया गया था। जिसमें धारा 144, चुनाव आचार संहिता का उलंघन, कोविड महामारी अधिनियम की धारा दर्ज की गई थी।
मामले की सुनवाई अनूपशहर की एमपी/एमएलए विशेष अदालत में चल रही है। कोर्ट में उपस्थित न होने पर एमपी/एमएलए न्यायालय के न्यायाधीश विनय कुमार सिंह द्वारा गैर जमानती वारंट जारी करने पर भी हाजिर न होने के पर सदर विधायक प्रदीप चौधरी के चुनाव प्रचार पर रोक लगाते हुए एसएसपी को पत्र लिखा था। इसके बाद भी विधायक प्रदीप चौधरी कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। कोर्ट में बुलंदशहर के कोतवाली प्रभारी अनिल कुमार शाही द्वारा न्यायालय में लिखित बयान दिया गया है। जिसमें अवगत गया है, कि कई बार दबिश के बाद भी सदर विधायक प्रदीप चौधरी नहीं मिले और न ही न्यायालय के समक्ष पेश हुए। शुक्रवार को अदालत ने सदर विधायक प्रदीप चौधरी को फरार घोषित कर दिया है। इस मामले मे अगली सुनवाई 23 अप्रैल को की जाएगी।