KNEWS DESK- समान नागरिक संहिता (यूसीसी) से जुड़े संशोधन विधेयक को राज्यपाल ने आपत्ति के साथ सरकार को वापस लौटा दिया है। अब संबंधित विभाग विधेयक का दोबारा परीक्षण करेगा और आवश्यक संशोधन के बाद इसे फिर से विधानसभा में पेश किया जाएगा।
गौरतलब है कि गैरसैंण में आयोजित विधानसभा सत्र के दौरान इस संशोधन विधेयक को सदन से पारित कर सरकार ने लोक भवन भेजा था। हालांकि, लोक भवन ने विधेयक की धारा-4 में तकनीकी खामी पाए जाने पर आपत्ति जताई। इसमें निर्धारित आयु से कम में विवाह करने पर सजा के प्रावधान का दो बार उल्लेख किया गया था, जिसे विधायी त्रुटि माना गया।
अब गृह विभाग राज्यपाल की आपत्ति का निस्तारण करते हुए संशोधित अध्यादेश को दोबारा विधानसभा के समक्ष लाएगा। सरकार का कहना है कि विधेयक की सभी कानूनी और तकनीकी कमियों को दूर कर ही इसे फिर से पेश किया जाएगा।
इससे पहले भी लोक भवन ने धर्मांतरण से संबंधित विधेयक को शासन को लौटाया था। उस मामले में भी धर्मस्व विभाग को सभी कमियां दूर कर संशोधित विधेयक लाने के निर्देश दिए गए हैं।
सरकार का मानना है कि विधायी प्रक्रिया में पारदर्शिता और कानूनी शुद्धता बनाए रखने के लिए इन आपत्तियों का समाधान जरूरी है, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की संवैधानिक या कानूनी अड़चन न आए।