उत्तर प्रदेश में 7466 एलटी ग्रेड शिक्षक पदों पर भर्ती, सात साल बाद शुरू हो रही प्रक्रिया, 28 जुलाई से होंगे ऑनलाइन आवेदन

KNEWS DESK-  उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों में सहायक अध्यापक (एलटी ग्रेड शिक्षक) के 7466 पदों पर लंबे इंतजार के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) द्वारा जारी सूचना के अनुसार, 28 जुलाई 2025 से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी और 28 अगस्त 2025 तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।

पिछली बार मार्च 2018 में इस पद के लिए भर्ती निकली थी। तब से अब तक शिक्षकों की कमी को लेकर लगातार मांग उठती रही, और सात साल बाद यह भर्ती प्रक्रिया एक नई चयन प्रणाली के साथ प्रारंभ हो रही है।

कुल पद: 7466

पुरुष वर्ग: 4860 पद

महिला वर्ग: 2525 पद

दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग: 81 पद

विषय: कुल 15 विषयों में भर्ती

वेबसाइट: uppsc.up.nic.in

आवेदन की अंतिम तिथि: 28 अगस्त 2025

संशोधन/शुल्क समाधान की अंतिम तिथि: 4 सितंबर 2025

पदों की संख्या घट-बढ़ सकती है परिस्थितियों के अनुसार

न्यूनतम आयु: 21 वर्ष (1 जुलाई 2025 को), अधिकतम आयु: 40 वर्ष, जन्म तिथि सीमा: 2 जुलाई 1985 से पहले और 1 जुलाई 2004 के बाद नहीं होनी चाहिए। शैक्षिक अर्हता: विषयवार निर्धारित की गई है, विस्तृत जानकारी 28 जुलाई को जारी होने वाले विस्तृत विज्ञापन में उपलब्ध होगी।

इस बार एलटी ग्रेड शिक्षक की भर्ती दो चरणों में होगी-

प्रारंभिक परीक्षा (Objective Type)-

बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से छंटनी की जाएगी

मुख्य परीक्षा-

प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में शामिल होने का अवसर मिलेगा

मुख्य परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर अंतिम चयन किया जाएगा

पहले की भर्ती केवल एकल वस्तुनिष्ठ परीक्षा के माध्यम से होती थी, लेकिन अब चयन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और प्रतिस्पर्धात्मक बनाया गया है।

आयोग ने स्पष्ट किया है कि केवल OTR (One Time Registration) आधारित आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक ओटीआर नहीं कराया है, उन्हें सलाह दी गई है कि वे आवेदन शुरू होने से पहले यह प्रक्रिया पूरी कर लें।

मार्च 2018 में जारी पिछली भर्ती में कुल 10768 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए गए थे, लेकिन कई विषयों में अर्हता विवाद और समकक्ष डिग्रियों को लेकर नियमों की अस्पष्टता के कारण चयन प्रक्रिया में काफी देरी हुई। अब नई अर्हता नियमावली के तहत ‘समकक्ष’ शब्द को हटाकर विवाद खत्म कर दिया गया है। साथ ही विषयवार आरक्षण का निर्धारण होने के बाद आयोग को दोबारा अधियाचन प्राप्त हुआ, जिसके आधार पर यह नई भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है।

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