KNEWSDESK –आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य ने टाइप – सेवन बंगला खाली करने के पटियाला हाउस कोर्ट के आदेश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की । इस मामले में बुधवार 11 अक्टूबर को सुनवाई होगी। आपको बता दें कि पटियाला कोर्ट ने राघव चड्डा को बंगला खाली करने का आदेश जारी किया था। उन्होंने कहा था कि बंगले पर उनका कब्जा किए रहने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि उनका एलॉटमेंट रद्द हो चुका है।
पटियाला हाउस कोर्ट ने रोक हटाते हुए कहा कि, टाइप – 7 बंगला आप नेता को विशेषाधिकार के तहत दिया गया था अब ये विशेषाधिकार वापस लेने और बंगले का आवंटन रद्द किया जाने के आदेश में बंगले पर उनका कब्जा किए रहने का कोई अधिकार नहीं है। अब इस मामले में राघव चड्डा ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। इस पर सुनवाई बुधवार को होनी है।
राघव चड्ढा के वकील ने कहा कि, संसद सदस्य को नोटिस दिया गया है और बंगले से बेदखली की कार्यवाही चल रही है। और आगे कहा कि पहले ट्रायल कोर्ट से स्टे था, लेकिन अब कोर्ट ने उसको हटा दिया है।
ट्रायल कोर्ट ने लगाया था स्टे
ट्रायल कोर्ट ने 5 अक्टूबर को कहा था कि आवंटन रद्द होने के बाद भी उन्हें राज्यसभा सांसद के रूप में अपने पूरे कार्यकाल के दौरान सरकारी बंगले पर कब्जा जारी रखने का पूर्ण अधिकार है।
ये था मामला
आपको बता दें कि , राघव चड्डा को जुलाई में टाइप 6 बंगला मिला था बाद में उन्होंने राज्यसभा के सभापति से बड़े टाइप 7 बंगले की मांग की थी इसके बाद राघव चड्डा को बंगला आवंटित किया गया । सचिवालय ने यह बंगले का आवंटन रद्द कर दिया . और यह तर्क दिया कि पहली बार के सांसद को उस ग्रेड के बंगले नहीं मिलते हैं ।