KNEWS DESK- स्वायत्त शासन राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने आज विधानसभा में कहा कि उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश निरस्त होने के बाद मारवाड़ जंक्शन नगर पालिका में वित्तीय अनियमितताओं की शिकायतों की विस्तृत जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी| उन्होंने जानकारी दी, आवंटित राशि को नियम विरुद्ध तरीके से व्यय करने की शिकायतों के बाद नगर पालिका अध्यक्ष को स्पष्टीकरण नोटिस दिया गया, जिसके विरुद्ध अध्यक्ष द्वारा उच्च न्यायालय, जोधपुर में याचिका दायर कर स्थगन ले लिया गया| उन्होंने कहा कि विभागीय अधिवक्ता को प्रभावी पैरवी कर स्थगन आदेश को यथाशीघ्र निरस्त करने के लिए पाबंद किया गया है|
स्वायत्त शासन राज्य मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे| उन्होंने कहा कि नगर पालिका, मारवाड़ जंक्शन की कार्यप्रणाली एवं अनियमितता के संबंध में प्राप्त शिकायतों की जांच में दोषी अध्य़क्ष को जारी स्पष्टीकरण के विरुद्ध याचिका संख्या 10961/2024 दायर की गई, जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा 15 जुलाई, 2024 को अग्रिम आदेशों पर रोक लगा दी गई है| इस प्रकरण की अगली सुनवाई की तिथि 25 जुलाई, 2024 नियत है| उन्होंने बताया कि प्रकरण में दोषी पाए गए तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी एवं तत्कालीन सहायक राजस्व निरीक्षक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है|
इससे पहले विधायक केसाराम चौधरी के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में स्वायत्त शासन राज्य मंत्री ने बताया कि मारवाड़ जंक्शन नगर पालिका का नव गठन होने की दिनांक से आज तक पालिका को प्रारंभिक रूप से संचालित करने हेतु विभिन्न मदों में राशि का आवंटन किया गया| आवंटित राशि का विवरण उन्होंने सदन के पटल पर रखा| उन्होंने जानकारी दी कि नगर पालिका मारवाड़ जंक्शन द्वारा इस राशि को व्यय करने के लिए नगर पालिका मण्डल में कोई प्रस्ताव नहीं लिया गया है|
उन्होंने बताया कि विभागीय अधिसूचना दिनांक 23.02.2015 द्वारा नगर पालिका में अधिशाषी अधिकारी को 1 लाख एवं नगर पालिका अध्यक्ष को 25 लाख तक के कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने के प्रदत्त अधिकार के तहत कार्य संपादित किए हैं| उन्होंने जानकारी दी कि नगर पालिका मारवाड़ जंक्शन नवगठित नगरीय निकाय होने के कारण पालिका में समितियों का गठन नहीं किया गया है|