KNEWS DESK- माफिया डॉन मुख़्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है| हाईकोर्ट की तरफ से उमर अंसारी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है| हाईकोर्ट ने बहस पूरी होने के बाद 30 नवंबर को फैसला सुरक्षित कर लिया था|
हाईकोर्ट ने फैसला सुनाये जाने तक गिरफ्तारी में रोक लगाई थी| अग्रिम जमानत अर्जी ख़ारिज होने के बाद उमर को पुलिस अब गिताफ्तर कर सकेगी| इससे पहले एचसी ने 3 नवंबर को उमर अंसारी की अंतरिम अग्रिम जमानत मंजूर कर ली थी| उमर अंसारी के अधिवक्ता उपेंद्र कुमार उपाध्याय ने अदालत में जो दलीलें पेश की, कोर्ट ने उसे स्वीकार नहीं किया| याची अधिवक्ता ने दलील दी थी कि राजनीतिक कारणों से मुकदमा दर्ज कराया गया था|
मामला मऊ में विधानसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ बयान देने से जुड़ा है| मंच से प्रशासन को चुनाव के बाद ठीक किए जाने की धमकी दी थी| धमकी को लेकर कोतवाली मऊ में मुकदमा दर्ज कराया गया था| इस मामले में उमर अंसारी लगातार फरार चल रहा है| वहीं इस मामले में बड़े भाई विधायक अब्बास अंसारी को जमानत मिल चुकी है| पहली अग्रिम जमानत अर्जी खारिज होने के बाद यह दूसरी अर्जी भी कोर्ट ने खारिज कर दी है| उमर अंसारी के पास अब सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करने का ही रास्ता बचा है|