सीएम योगी के आदेश पर अंसल ग्रुप के मालिक समेत अन्य पर दर्ज हुई FIR

KNEWS DESK- दो बार टाउनशिप योजना की स्वीकृति कराने के आरोपों से घिरेअंसल प्रापर्टीज एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर के मालिक पिता, पुत्र समेत अन्य पर लखनऊ विकास प्राधिकरण ने गोमतीनगर थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद हरकत में आए लखनऊ विकास प्राधिकरण के अमीन ने एफआईआर दर्ज कराई है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण के अमीन अर्पित शर्मा ने मंगलवार देर शाम को गोमतीनगर थाने में तहरीर दी। तहरीर में  आरोप लगाया कि प्राधिकरण ने 2005 में 1765 एकड़ की हाईटेक टाउनशिप विकसित करने के लिए भूमि चिह्नित की थी। इसकी डीपीआर 2006 में स्वीकृत की गई। अंसल ने टाउनशिप विकसित करने का काम शुरू किया। आरोप है कि स्वीकृत टाउनशिप में कंपनी ने स्वयं की खरीदी गई जमीन के अलावा ग्राम समाज, सीलिंग, तालाब, राज्य सरकार के नाम दर्ज, चक मार्ग, नवीन परती, बंजर, नहर और नाली की जमीन अपने प्रोजेक्ट में शामिल कर ली। इसकी जानकारी प्राधिकरण को नहीं दी, जब जांच हुई तो इसका पता चला।

इन लोगों पर दर्ज किया गया मुकदमा- अंसल प्रापर्टीज एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर के प्रमोटर्स, मालिक सुशील अंसल, उनके बेटे व सह मालिक प्रणव अंसल, सुनील कुमार गुप्ता, फ्रेन्सेटी पैट्रिका अटकिंशन, अंसल के निदेशक विनय कुमार सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

उक्त लोगों पर बीएनएस 316(5), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2), 352, 351(2) और सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम, 1984 की धारा 3 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है।

 

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