हरियाणा में सरकारी नौकरियों की नई भर्ती नीति लागू, आरक्षण केवल राज्य मूल के युवाओं को, सख्त नियमों के साथ CET अनिवार्य

KNEWS DESK-  हरियाणा सरकार ने तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की सरकारी भर्तियों के लिए नई नीति अधिसूचित कर दी है। इस नीति के तहत आरक्षण का लाभ केवल हरियाणा मूल के युवाओं को ही मिलेगा। इसके अलावा, सभी पदों पर भर्ती सामान्य पात्रता परीक्षा (CET) के स्कोर के आधार पर की जाएगी, जिसमें पेपर लीक या अनुचित साधनों का प्रयोग करने वालों पर आजीवन प्रतिबंध लगाया जाएगा।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी अधिसूचना में भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी, डिजिटल और अधिक सख्त बनाया गया है। नीति का उद्देश्य मेरिट पर आधारित चयन और भ्रष्टाचार मुक्त प्रणाली को लागू करना है।

आरक्षण का लाभ- केवल हरियाणा मूल के उम्मीदवारों को मिलेगा

CET अनिवार्य, अनारक्षित वर्ग: 50% अंक, आरक्षित वर्ग: 40% अंक, मान्यता अवधि: तीन वर्ष तक, पेपर लीक या अनुचित साधन, पकड़े जाने पर आजीवन सरकारी नौकरी से वंचित, भविष्य की परीक्षाओं से निष्कासन। एनसीसी अंकों को लाभ मिलेगा। शिक्षक भर्ती में HTET अनिवार्य, लेकिन HTET अंक मेरिट में शामिल नहीं होंगे।

आपको बता दें कि अगर किसी पद के लिए निर्धारित ऊपरी आयु सीमा पार हो चुकी है, तो परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी। पुलिस और शिक्षक पदों को छोड़कर, पदों की संख्या के दस गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। 3 महीने के भीतर पदभार नहीं संभालने पर, अभ्यर्थी को अगली बार सीईटी पास करके दोबारा मेरिट में आना होगा। रिक्त पदों पर प्रतीक्षा सूची से नियुक्ति दी जाएगी।

ये भी पढ़ें-   उत्तर प्रदेश में 7466 एलटी ग्रेड शिक्षक पदों पर भर्ती, सात साल बाद शुरू हो रही प्रक्रिया, 28 जुलाई से होंगे ऑनलाइन आवेदन